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नशा तस्करी के आरोपित को दस साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना

अतिरिक्त सेशन जज अंजना की अदालत ने नशा तस्करी करने के आरोपित को दस साल कैद तथा एक लाख रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। आरोपित जम्मू कश्मीर निवासी वसीम अहमद लोन है।

By Edited By: Published: Sun, 17 Mar 2019 02:34 AM (IST)Updated: Sun, 17 Mar 2019 09:59 AM (IST)
नशा तस्करी के आरोपित को दस साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना
नशा तस्करी के आरोपित को दस साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना

जेएनएन, लुधियाना। अतिरिक्त सेशन जज अंजना की अदालत ने नशा तस्करी करने के आरोपित को दस साल की कैद तथा एक लाख रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। आरोपित जम्मू कश्मीर निवासी वसीम अहमद लोन है। जज ने कहा की नशा युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा। इसलिए नशा तस्करी के आरोपियों से कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। मामले में दूसरा आरोपित बिलाल अहमद जमानत होने के बाद अदालत में पेश न हुआ। जिसके चलते उसे अदालत द्वारा भगोड़ा करार दे दिया गया।

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थाना सदर पुलिस ने 14 नवंबर, 2017 को उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार उनकी टीम गांव झांडे के इलाके में गश्त कर रही थी तो रास्ते में उन्होंने दो व्यक्तियों को देखा जोकि फ्रूट की तीन पेटी पर बैठे हुए थे। पुलिस ने शक के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया और जब पेटियों की तलाशी ली तो उसमें से भुक्की बरामद हुई। पुलिस ने बाद में आरोपितों से पूछताछ के बाद 9 पेटी भुक्की और बरामद की। वहीं, अदालत में आरोपित ने खुद को बेकसूर बताया लेकिन सरकारी वकील और अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए गवाहों के मद्देनजर उसे उपरोक्त सजा सुनाई।

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