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आज से ईवे बिल: इंटर सिटी बिलिंग से बढ़ेगी परेशानी

जीएसटी के अंतर्गत माल के आवागमन ई-वे बिल प्रणाली आज से लाजमी होने के बाद अब उद्यमियों के लिए इंटर सिटी में भी ईवे बिल करना पड़ेगा।

By JagranEdited By: Published: Sun, 03 Jun 2018 10:02 AM (IST)Updated: Sun, 03 Jun 2018 10:02 AM (IST)
आज से ईवे बिल: इंटर सिटी बिलिंग से बढ़ेगी परेशानी
आज से ईवे बिल: इंटर सिटी बिलिंग से बढ़ेगी परेशानी

जागरण संवाददाता, लुधियाना

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जीएसटी के अंतर्गत माल के आवागमन ई-वे बिल प्रणाली आज से लाजमी होने के बाद अब उद्यमियों के लिए इंटर सिटी में भी ईवे बिल करना पड़ेगा। पंजाब के सभी शहरों में ईवे बिल प्रणाली लागू की गई है। इसके अंतर्गत पंजाब में इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट बिलिंग पर ईवे बिल काटना अनिवार्य हो गया है। इसके अंतर्गत माल भेजने वालों और ट्रांसपोर्टरों को ईवे बिल की साइट पर जाकर बिल की डिटेल अपलोड कर एक नंबर जनरेट करना होगा और उसे बिल पर डालना अनिवार्य है। अभी तक पंजाब में मात्र दूसरे राज्यों को जाने वाले माल के बिलों पर ईवे बिल लागू हुआ था। पचास हजार से ऊपर की राशि पर ईवे बिल अनिवार्य हो गया है। इसे लेकर कारोबारी असमंजस में हैं। कई कंपनियां कच्चा माल तैयार करने के लिए एक से दूसरे यूनिट के लिए माल भेजते हैं। ऐसे में नई प्रक्रिया से हर एंट्री और एग्जिट पर बिल काटना होगा। लिमिट बढ़ानी चाहिये: अग्रवाल

पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के सचिव मोहिंदर अग्रवाल के मुताबिक 50 हजार रुपये की ईवे बिल की लिमिट बेहद कम है। इसको बढ़ाया जाना चाहिए। इसके साथ ही इंटर सिटी में राहत देनी चाहिए। जॉब वर्क में होगी दिक्कत

अपर्ण साइकिल के एमडी उमेश कुमार नारंग के मुताबिक ईवे बिल को इंटर सिटी में लागू किए जाने से जॉब वर्क के लिए भी दिक्कत होगी, डाक्यूमेंटेशन का बोझ इंडस्ट्री पर बढ़ेगा। एक से दूसरी यूनिट को माल भेजने में मिले राहत: कुलार

फीको प्रधान गुरमीत सिंह कुलार के मुताबिक ईवे बिल के लिए सबसे पहले लिमिट को बढ़ाना होगा। इसके साथ ही इंटर सिटी और जॉब वर्क सहित एक यूनिट से दूसरे यूनिट में माल भेजने के लिए राहत देनी चाहिए।


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