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छह अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर केस, 23 को कारण बताओ नोटिस

सेहत विभाग ने जिले में पीसी पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन करने वाले छह सेंटरों पर केस दर्ज कराया है, जबकि 23 अल्ट्रासाउंड सेंटरों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

By JagranEdited By: Published: Thu, 27 Dec 2018 08:48 AM (IST)Updated: Thu, 27 Dec 2018 08:48 AM (IST)
छह अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर केस, 23 को कारण बताओ नोटिस
छह अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर केस, 23 को कारण बताओ नोटिस

जागरण संवाददाता, लुधियाना : सेहत विभाग ने जिले में पीसी पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन करने वाले छह सेंटरों पर केस दर्ज कराया है, जबकि 23 अल्ट्रासाउंड सेंटरों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। बुधवार को जिला सेहत सोसायटी की मीटिंग में एडीसी डवलपमेंट डॉ. शेना अग्रवाल को सिविल सर्जन डॉ. परविंदरपाल सिंह सिद्धू ने यह जानकारी दी। इस दौरान एसएमओ समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे।

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डॉ. शेना ने एसएमओ व सीडीपीओ को निर्देश दिए कि वह पंजाब सरकार द्वारा सेहत सुधारों के लिए चलाई जा रही योजनाओं व प्रोग्रामों को सही तरह से लागू करने के लिए संयुक्त प्रयास करें। उन्होंने सेहत अधिकारियों को निर्देश दिए कि भू्रण हत्या को रोकने के लिए जिले के सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों की समय-समय पर जांच की जाए। सिविल सर्जन ने बताया कि जिले में अब तक 423 अल्ट्रा साउंड सेंटर चेक किए गए हैं, जिनमें से छह सेंटरों पर केस चल रहे हैं और 23 अल्ट्रासाउंड सेंटरों को कारण बताओं नोटिस जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि घरों में होने वाले प्रसव को रोकने के लिए भी विभाग ने काफी प्रयास किए हैं। वर्ष 2014-15 में घरों में होने वाले प्रसव की दर 14.7 प्रतिशत थी, जो कि वर्ष 2015-16 में घटकर 13.9 प्रतिशत, वर्ष 2016-17 में 8.5 प्रतिशत, वर्ष 2017-18 में यह दर घटकर 5.7 प्रतिशत तक पहुंच गई और इस साल वर्ष 2018 नवंबर में यह और कम होकर 4.4 प्रतिशत रह गई है। घरों में होने वाले प्रसव की दर कम होने पर डॉ. शेना ने सेहत विभाग के अधिकारियों की सराहना की।


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