लुधियाना की अदालत ने दो शराब तस्करों को एक-एक वर्ष कैद की सजा सुनाई
जूडिशियल मजिस्ट्रेट आकाशदीप की अदालत ने शराब तस्करी के आरोप में इंद्रदीप व इंद्रजीत सिंह निवासी सराभा नगर को 1- 1 वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
By Sat PaulEdited By: Published: Thu, 15 Nov 2018 12:47 PM (IST)Updated: Thu, 15 Nov 2018 12:47 PM (IST)
संस, लुधियाना : जूडिशियल मजिस्ट्रेट आकाशदीप सिंह मलवई की अदालत ने शराब तस्करी के आरोप में इंद्रदीप व इंद्रजीत सिंह निवासी सराभा नगर को 1- 1 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है। यह मामला हेड कांस्टेबल परमजीत सिंह की शिकायत पर 2 जून 2016 को पुलिस थाना सराभा नगर में दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि उसने पुलिस पार्टी के साथ लोधी क्लब के पास नाका लगाया हुआ था। इतने में उसे गुप्त सूचना मिली कि उक्त दोनों आरोपी शराब तस्करी में लिप्त हैं और शहर के बाहर स्थित शराब के ठेकों से देसी और अंग्रेजी शराब सस्ते दामों में खरीद कर शहर के अंदर बेचते हैं। दोनों के पास शराब बेचने का कोई लाइसेंस भी नहीं है। शिकायतकर्ता ने पुलिस थाना सराभा नगर में मामला दर्ज करवाया और नाका लगा लिया। कुछ देर बाद उक्त दोनों आरोपी आते दिखाई दिए जिसे शिकायतकर्ता ने अपने साथियों की मदद से गिरफ्तार कर लिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों को देखने के बाद अदालत ने आरोपितों को दोषी पाया गया।
Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें