लुधियाना में नशा तस्करी के मामले में शख्स को 10 साल जेल, भरना होगा इतने लाख का जुर्माना
लुधियाना की अदालत ने हरविंदर सिंह उर्फ गोगी निवासी अवतार नगर को 3 किलो अफीम और 270 ग्राम हेरोईन पाये जाने के आरोप में 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे 2 लाख रुपये का जुर्माना देने का भी आदेश दिया।
लुधियाना। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगदीप सिंह मरोक की अदालत ने हरविंदर सिंह उर्फ गोगी निवासी अवतार नगर, ग्राम थ्रीके, लुधियाना को 3 किलो अफीम और 270 ग्राम हेरोईन पाये जाने के आरोप में 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने उसे 2 लाख रुपये का जुर्माना देने का भी आदेश दिया। आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस ऐक्ट के तहत 9 सितम्बर 2017 को सदर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सब-इंस्पेक्टर दविंदर सिंह अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ गांव थ्रीके चौक टी-प्वाइंट, अयाली कलां, फिरोजपुर रोड, लुधियाना में चेकिंग कर रहे थे। आरोपित एक बोलेरो जीप में आ रहा था, जिसे वाहन रोकने का संकेत दिया गया था। यह देखते हुए, उन्होंने वाहन को वापस करने की कोशिश की लेकिन पुलिस अधिकारियों ने इसे रोक लिया। तलाशी लेने पर आरोपित के पास भारी मात्रा में अफीम और 270 ग्राम हेरोईन पाई गई। अदालत में आरोपित ने अपने आपको बेकसूर बताया। परंतु तमाम सबूतों व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने उसको कसूरवार पाते हुए कड़ी सज़ा सुनाईं।
दुगरी थाने के घेराव की दी चेतावनी
जालंधर। सेवानिवृत एसपी शिंदरपाल द्वारा भगवान श्री हनुमान पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर हिंदूू संगठनों में भारी रोष है। मामले के आरोपित को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हिंदूू संगठनों ने अब संघर्ष की चेतावनी दी है। ये बात जालंधर में बैठक के दौरान शिवसेना हिंदू के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष ईशांत शर्मा व प्रदेश उपप्रधान मोहित वर्मा ने कही।
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