शारीरिक शोषण के आरोपित को 15 वर्ष की कैद व जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला
नाबालिग का शारीरिक शोषण करने के आरोप में लुधियाना की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केके जैन की अदालत ने अरविंद कुमार वासी जिला सहरसा बिहार को 15 वर्ष की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
लुधियाना, जेएनएन। नाबालिग का शारीरिक शोषण करने के आरोप में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केके जैन की अदालत ने अरविंद कुमार वासी जिला सहरसा बिहार को 15 वर्ष की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस थाना जोधा ने 10 जून 2018 को आरोपित के विरुद्ध पीड़ित नाबालिग के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग बेटी को शादी करने का झांसा देकर आरोपित ने अपहरण कर लिया।
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पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अपहृत नाबालिग को भी बरामद कर लिया था। बाद में उसके विरुद्ध पोक्सो की धारा लगाते हुए अदालत में पेश कर दिया था। अदालत में आरोपित ने अपने आप को बेकसूर बताया और कहा कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। लेकिन अदालत में आरोपित अपने पक्ष में कोई भी ठोस सबूत पेश करने में असफल रहा। जिसके चलते अदालत ने आरोपित को उपरोक्त सजा सुनाई।