आठ किलो अफीम तस्करी के दोषी को 12 साल कैद व 1.20 लाख रुपये जुर्माना Ludhiana News
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल की अदालत ने आठ किलो अफीम तस्करी के मामले में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी निवासी जितेंद्र सिंह को 12 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोषी को 1.20 लाख रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया गया।
लुधियाना, जेएनएन। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल की अदालत ने आठ किलो अफीम तस्करी के मामले में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी निवासी जितेंद्र सिंह को 12 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोषी को 1.20 लाख रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया गया।
थाना मेहरबान पुलिस ने आरोपित के खिलाफ 24 नवंबर 2017 को नशीले पदार्थ मिलने पर मामला दर्ज किया गया था। 24 नवंबर को सब इंस्पेक्टर हरबंस सिंह पुलिस पार्टी सहित नाकाबंदी कर जांच कर रहे थे।
इसी दौरान उन्होंने मत्तेवाड़ा चौक टी-प्वाइंट पर आरोपित को एक अन्य व्यक्ति के साथ एक बोलेरो गाड़ी में आते हुए देखा। पुलिस पार्टी को देखते ही आरोपित ने अपनी गाड़ी को पीछे रोक लिया। गाड़ी चलाने वाले ने अपना नाम रघुविंदर सिंह जबकि दूसरे आरोपित ने जितेंद्र सिंह बताया। पुलिस ने आरोपितों से अफीम बरामद की। इसी मामले में दूसरे आरोपित रघुविंदर सिंह का मामला अदालत में लंबित है।
यह भी पढ़ें...हवालातियों से तीन मोबाइल, तंबाकू की 20 पुडिय़ा बरामद
सेंट्रल जेल में हवालातियों व कैदियों से मोबाइल फोन व नशीले पदार्थों की बरामदगी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तलाशी के दौरान पुलिस ने दो हवालातियों से तीन मोबाइल और तंबाकू की 20 पुडिय़ा बरामद की हैं। आरोपितों की पहचान वरिंदर सिंह तथा गुरप्रीत के रूप में हुई। शिकायत में बताया कि 29 सितंबर को पुलिस, जेल गारद और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया। इसके दौरान दोनों आरोपितों से तीन मोबाइल और तंबाकू की पुडिय़ा बरामद हुई। बता दें कि इस साल में अब तक जेल से 182 मोबाइल बरामद हो चुके हैं।