गर्भवती पत्नी को जिदा जला मारने पर दोषी को उम्र कैद
गर्भवती पत्नी को जिदा जला मारने पर कोर्ट ने दोषी पति को उम्र कैद सुनाई है।
संस, लुधियाना : गर्भवती पत्नी पिकी पर तेल डालकर उसे जिदा जलाकर मारने के आरोप में अतिरिक्त सेशन जज लखविदर कौर दुग्गल की अदालत ने उसके पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपित की पहचान हैबोवाल कलां निवासी वीरेंदर कुमार के रूप में हुई। इस घटना में उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई थी।
थाना जमालपुर पुलिस ने 31 मई 2014 को यह केस दर्ज किया था। पुलिस ने अदालत को बताया कि इस दिन मुंशी को सूचना मिली थी कि एक महिला को झुलसी हालत में सीएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस वहां पहुंची तो पीड़िता को डीएमसी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था। पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट जज शाहिद के सामने पीड़िता के बयान दर्ज करवा दिए। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी करीब तीन साल पहले हुई थी। उसका पति शराब के नशे में रोज उससे मारपीट करता था। उसी बात पर 28 मई 2014 से उसका पति के साथ झगड़ा हो गया। फिर 30 मई की दोपहर करीब 12 बजे उसका पति घर आया और झगड़ा करने के बाद उस पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दी। पीड़िता ने यह भी बताया कि उसकी सास और उसकी ननद भी उस पर अत्याचार करने में पति का साथ देती थीं। जांच में सास और ननद बेकसूर पाए गए
पुलिस ने पीड़िता के बयान पर मामला दर्ज कर पुलिस ने पति वीरेंदर को गिरफ्तार कर लिया। बाद में पीड़िता की इलाज के दौरान मौत हो गई। जांच के दौरान पुलिस ने पीड़िता की सास और ननद को बेकसूर पाया। शिकायतकर्ता और पीड़िता के बयानों के मद्देनजर अदालत ने दोषी वीरेंदर को उम्र कैद की सजा सुनाई।