टीवी मरीज से दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले तीन दोषियों को उम्रकैद
अतिरिक्त सेशन जज कुलदीप कुमार की अदालत ने ईडब्ल्यूएस कॉलोनी निवासी मोहम्मद जौहर, पप्पूराम और बलबीर सिंह निवासी ईडब्ल्यूएस कॉलोनी एक लड़की से दुष्कर्म करने व बाद में उसकी हत्या करने के दोष में उम्र कैद की सजा सुनाई है।
संस, लुधियाना : अतिरिक्त सेशन जज कुलदीप कुमार की अदालत ने ईडब्ल्यूएस कॉलोनी निवासी मोहम्मद जौहर, पप्पूराम और बलबीर सिंह निवासी ईडब्ल्यूएस कॉलोनी एक लड़की से दुष्कर्म करने व बाद में उसकी हत्या करने के दोष में उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषियों को 25-25 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार कॉलोनी निवासी रमेश कुमार की शिकायत पर 27 अप्रैल 2016 को पुलिस थाना डिवीजन 7 में दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था की उसने अपने घर के कुछ कमरे उक्त लोगों को किराए पर दे रखे थे। शिकायतकर्ता की 27 वर्षीय बहन टीवी से पीड़ित थी जिस कारण वह अपना इलाज कराने शिकायतकर्ता के घर आई हुई थी। 26 अप्रैल 2016 को शिकायतकर्ता और उसका बाकी परिवार घर में सोया हुआ था। रात करीब दो बजे शिकायतकर्ता ने चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी। जब शिकायतकर्ता ने अपनी बहन के कमरे में जाकर देखा तो वह वहा मौजूद नहीं थी। इसके बाद शिकायतकर्ता घर की छत पर पहुंचा जहा उसने देखा कि तीनों दोषी उसकी बहन से दुष्कर्म कर रहे थे। शिकायतकर्ता को देखते ही दोषी मोहम्मद जौहर ने ब्लेड से शिकायतकर्ता की बहन पर हमला कर दिया और बाद में उसका सर दीवार में दे मारा इसके कारण वह बुरी तरह लहूलुहान हो गई। शिकायतकर्ता ने अपनी बहन को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके देखते-देखते बहन को घर की तीसरी मंजिल से सड़क पर फेंक दिया, इसके कारण उसकी मौत हो गई। शिकायतकर्ता और अन्य मोहल्ले वालों ने दोषियों को पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन वह फरार हो गए। बाद में पुलिस ने शिकायतकर्ता के बयान पर मामला दर्ज कर मोहम्मद जोखर को गिरफ्तार किया। छानबीन के दौरान पुलिस ने बाकी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।