ट्यूशन पढ़ने आई बच्ची के साथ गलत हरकत करता था टीचर का पति, कोर्ट ने सुनाई यह सजा
ट्यूशन पढ़ने के लिए आई बच्ची के साथ गलत हरकत करने वाले टीचर के पति को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
जेएनएन, लुधियाना। ट्यूशन पढ़ने के लिए आई बच्ची के साथ गलत हरकत करने वाले टीचर के पति को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनिया किनरा की अदालत ने आरोपित को उम्रकैद की सजा सुनाई है और उसे 2.10 लाख रुपये जुर्माना भरने के आदेश भी दिए गए हैं। इसमें से दो लाख रुपये पीडि़ता के परिवार को दिए जाएंगे।
आरोपित की पहचान हैबोवाल कलां के न्यू टैगोर नगर निवासी राजन खोसला के रूप में हुई। न्यायाधीश ने जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी को पीडि़त छात्रा को उचित मुआवजा अदा करने के निर्देश जारी किए हैं। थाना नंबर चार पुलिस ने 27 अक्टूबर 2015 को पीडि़ता की मां के बयान पर दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपित पर केस दर्ज किया था। पुलिस को उसने आरोप लगाया था कि उसकी नौ वर्षीय बेटी ट्यूशन क्लासेस के लिए प्ले वे स्कूल में जाती थी। पर कुछ समय से वह स्कूल जाने से मना कर करने लगी।
27 अक्टूबर 2015 को शाम 4 बजे जब बेटी को ट्यूशन के लिए तैयार कर रही थी तो उसकी बेटी रोने लगी। उसने बताया कि जहां वह ट्यूशन पढऩे जाती है वहां के टीचर का आरोपित पति बाथरूम में इसके पीछे आ जाता है और उसके साथ गलत काम करता है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित राजन खोसला को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।