Kotkapura Firing Case: कोटकपूरा गोलीकांड मामले में अदालत ने दूसरी फाइल भी की बंद
कोटकपूरा फायरिंग मामले की दूसरी फाइल भी जिला अदालत ने बंद कर दी है। यह फाइल पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों के बाद बंद की गई है। हाई कोर्ट ने मामले में गठित एसआइटी को भंग कर दिया था।
जेएनएन, फरीदकोट। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर फरीदकोट अतिरिक्त सेशन जज ने कोटकपूरा गोली कांड की दूसरी फाइल भी बंद कर दी है। पूर्व आइजी कुंवर विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली विशेष जांच टीम (एसआइटी) ने पड़ताल के दौरान सिटी कोटकपूरा थाने में 14 अक्तूबर 2015 को दर्ज हुई एफआइआर नंबर 192 में थाना सिटी कोटकपूरा के उस समय पर के एसएचओ गुरदीप सिंह पंधेर और डीएसपी बलजीत सिंह सिद्धू के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था और पंजाब सरकार ने भी इस केस को चलाने के लिए हरी झंडी दे दी थी।
यह पर्चा गुरदीप पंधेर की तरफ से सिख आंदोलनकारियों पर दर्ज करवाया गया था, जिसमें दोष लगाया था कि आंदोलनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर कातिलाना हमला कर 70 के करीब पुलिसकर्मियों और आधिकारियों को जख्मी कर दिया। वहीं, इस केस में जांच टीम के सदस्य रहे कुंवर विजय प्रताप सिंह ने पड़ताल के दौरान सिख आंदोलनकारियों को क्लीन चिट दे दी थी। उन्होंने दावा किया था कि पुलिस ने आंदोलनकारियों को फंसाने के लिए झूठी गवाही और सुबूत तैयार कर एफआइआर नंबर 192 दर्ज की गई थी।
जांच टीम ने इसी एफआइआर में गुरदीप सिंह पंधेर और बलजीत सिंह सिद्धू को आरोपित मानते हुए नामजद कर उनके खिलाफ अदालत में चालान पेश कर दिया था, जिसको गुरदीप सिंह पंधेर ने हाई कोर्ट में चुनौती देकर दावा किया था कि जांच टीम की पड़ताल रिपोर्ट गलत है। पड़ताल के दौरान 44 से अधिक जख्मी पुलिस कर्मियों की मेडिकल रिपोर्टों के बारे में जांच टीम ने कुछ भी पेश नहीं किया और न ही किसी जख्मी पुलिसकर्मी का बयान लिखा है।
अतिरिक्त सेशन जज ने अपने आदेश में कहा कि जब हाई कोर्ट चालान रद कर चुकी है तो स्थानीय अदालत के पास मुकदमे को चलता रखने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उक्त मुकदमे को रद किए जाने से पहले, कोटकपूरा गाेलीकांड के दर्ज हुए मुकदमा नंबर 129 की भी फाइल भी अदालत द्वारा बंद की जा चुकी है।
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