जैतो म्युनिसिपल काउंसिल के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव का मामला हाई कोर्ट पहुंचा, पंजाब सरकार से मांगा जवाब
पंजाब की फरीदकोट स्थित जैतो म्युनिसिरल काउंसिल में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। चुनाव में धांधली के आरोप लगे हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है।
जेएनएन, चंडीगढ़। फरीदकोट जिले में स्थित जैतो म्युनिसिपल काउंसिल के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए दाखिल पार्षदों की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न इस चुनाव पर रोक लगा दी जाए।
सुमन देवी व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव को चुनौती दी है। याचिका दाखिल करते हुए बताया गया कि 5 मई को फरीदकोट के एडीसी ने उन्हें शपथ ग्रहण तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए बुलाया था। 7 मई को पार्षद कार्यालय पहुंचे और उनसे उपस्थिति के लिए रजिस्टर में दस्तखत लिए गए।
इस दौरान बैठक में बैठक संचालक को कांग्रेस आलाकमान की ओर से एक लिफाफा दिया गया। इस लिफाफे को खोलने के बाद सुरजीत सिंह को अध्यक्ष तथा जितेंद्र कुमार बंसल को उपाध्यक्ष घोषित कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने इसका विरोध किया लेकिन बैठक संचालक बैठक छोड़कर चले गए। इस दौरान उनके साथ मौजूद कांग्रेस के नेता भी वहां से निकल गए।
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याचिकाकर्ताओं ने इसके विरोध में विभिन्न स्तर पर शिकायतें भी दी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए इस निर्वाचन को रद करने की अपील की है। याचिका में कांग्रेस के नेताओं व मंत्रियों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जस्टिस अजय तिवारी की बेंच ने याचिका पर पंजाब सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना इस निर्वाचन पर रोक लगा दी जाए।
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