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आयकर टैक्स मामला: कैप्टन अमरिंदर सिंह व उनके पुत्र रणइंद्र के खिलाफ सुनवाई 18 तक टली

पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह व उनके बेटे के खिलाफ इन्कम टैक्स केस की सुनवाई 18 जनवरी तक टल गई। इन्कम टैक्स विभाग के वक़ील की तरफ से मुख्यमंत्री व उनके बेटे के खिलाफ समनिंग करवाने के लिए की बहस की जानी थी।

By Vikas_KumarEdited By: Published: Sat, 09 Jan 2021 07:30 AM (IST)Updated: Sat, 09 Jan 2021 07:30 AM (IST)
आयकर टैक्स मामला: कैप्टन अमरिंदर सिंह व उनके पुत्र रणइंद्र के खिलाफ सुनवाई 18 तक टली
कैप्टन अमरिंदर सिंह, मुख्यमंत्री, पंजाब। (फाइल फोटो)

लुधियाना, जेएनएन। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह व उनके पुत्र रणइंद्र सिंह के खिलाफ लंबित इन्कम टैक्स केस की सुनवाई 18 जनवरी तक टल गई। केस में शुक्रवार को कोई प्रगति नहीं हुई। इन्कम टैक्स विभाग के वक़ील की तरफ से मुख्यमंत्री व उनके बेटे के खिलाफ समनिंग करवाने के लिए की बहस की जानी थी, लेकिन चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट प्रभजोत सिंह कलेका ड्यूटी पर थे।

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आयकर विभाग ने पिता-पुत्र के खिलाफ शिकायत में आरोप लगाया था कि उन्होंने विदेशों में कई चल-अचल संपत्ति बनाई और विभाग को अंधेरे में रखते हुए जरकंधा ट्रस्ट के माध्यम से कई लाभ हासिल किए। यह भी आरोप लगाया कि सरकारी अधिकारियों को अपनी ड्यूटी से रोकने व अड़चनें पैदा करने की भी कोशिश की। आयकर विभाग द्वारा उपरोक्त शिकायत विभाग की अमनप्रीत कौर की ओर से दायर की गई थी।

रिवीजन पिटीशन की सुनवाई भी 11 जनवरी तक स्थगित

लुधियाना। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह व उनके पुत्र रणइंद्र सिंह की तरफ से दायर की गई रिवीजन पिटीशनों की अगली सुनवाई 11 जनवरी तक स्थगित कर दी गई है, क्योंकि न्यायधीश छुट्टी पर थे। इसमें प्रवर्तन निदेशायल (ईडी) द्वारा अपना जवाब दायर किया जा चुका है। आयकर विभाग की फौजदारी शिकायतों में ईडी द्वारा मामले से संबंधित दस्तावेजों को देखने के लिए लगाई गई अर्जियों को स्वीकृत किए जाने के निचली अदालत के फैसलों पर सीएम व उनके पुत्र की ओर से लगाई गई रिवीजन पिटीशनों में अदालत ने रोक लगा दी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अतुल कसाना की अदालत ने सुनवाई करते हुए स्थगना आदेश जारी करते हुए सुनवाई आज के लिए स्थगित की थी।

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