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लुधियाना सेंट्रल जेल में कैदी की मौत पर High court सख्त, स्टेटस रिपोर्ट तलब कर सरकार से मांगा जवाब

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने लगभग छह महीने पहले लुधियाना सेंट्रल जेल में दीपक शुक्ला नामक कैदी की मौत के मामले में जांच की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है।

By Vipin KumarEdited By: Published: Fri, 10 Jul 2020 09:16 AM (IST)Updated: Fri, 10 Jul 2020 09:16 AM (IST)
लुधियाना सेंट्रल जेल में कैदी की मौत पर High court सख्त, स्टेटस रिपोर्ट तलब कर सरकार से मांगा जवाब
लुधियाना सेंट्रल जेल में कैदी की मौत पर High court सख्त, स्टेटस रिपोर्ट तलब कर सरकार से मांगा जवाब

लुधियाना, चंडीगढ़, जेएनएन। : पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने लगभग छह महीने पहले लुधियाना सेंट्रल जेल में दीपक शुक्ला नामक कैदी की मौत के मामले में जांच की स्टेटस रिपोर्ट तलब करते हुए सरकार को नोटिस जारी कर दिए हैं। दीपक के पिता विनोद कुमार शुक्ला ने कहा है कि पंजाब पुलिस ने कार चोरी के मामले में 19 जनवरी, 2020 को दर्ज एफआइआर में उसके बेटे दीपक को नामजद किया था।

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26 फरवरी को जेल में हुई थी मौत

पुलिस ने जांच के दौरान इतना टार्चर किया कि उसकी 26 फरवरी को जेल में ही मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर सात घाव होने की बात दर्ज है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए। याचिकाकर्ता ने कहा है कि 15 फरवरी, 2020 को उसके बेटे और बहू प्रीति को जांच के लिए बुलाया था। जिसके बाद दीपक को 22 फरवरी को इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया।

दीपक की मौत के बाद परिवार वालों ने किया था प्रदर्शन

24 फरवरी तक पुलिस रिमांड में भेजे जाने के बाद दीपक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 26 फरवरी को जब वे जेल में अपने बेटे से मिलने पहुंचे तो उसकी हालत काफी खराब थी। याचिकाकर्ता ने कहा है कि उन्हें दीपक की मौत का समाचार 27 फरवरी को दिया गया। गौरतलब है कि दीपक की मौत के बाद परिवार वालों ने लुधियाना में विरोध प्रदर्शन भी किया था जिसके बाद दो पुलिस कर्मियों को पुलिस लाइन में स्थानांतरित कर दिया गया था।

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