भद्रकाली मंदिर के नजदीक कूड़े के डंप को लेकर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब
निकाय विभाग के चीफ सेक्रटरी ज्वाइंट डायरेक्टर डिप्टी कमिश्नर लुधियाना सहित नगर कौंसिल जगराओं के प्रधान और कार्यकारी अधिकारी को 27 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा है।
जगराओं, हरविंदर सिंह सग्गू। जगराओं के प्रसिद्ध प्राचीन भद्रकाली मंदिर के चेयरमैन पराशर देव शर्मा और स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत विशेष कार्य करने वाली जाहन्वी बहल ने भद्रकाली मंदिर के नजदीक बने विशाल कूड़े के डंप को उठाने के लिए मुहिम जारी रखी और माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। परंतु जिला प्रशासन और नगर कौंसिल ने माननीय चीफ जस्टिस के निर्देशों की पालना नहीं की और डंप को उठाने की प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया। जिस कारण डंप की हालत बद से बदतर हो रही है और स्थानीय निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।
त्योहारों के दौरान प्राचीन मंदिर में आने वाले लोगों को भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर पराशर देव शर्मा और जाहन्वी बहल ने डंप को उठवाने के लिए लगातार जदोजहद की। इस मामले को लेकर उन्होंने माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रूख किया। जिसके बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस रवि शंकर झा और जस्टिस अरुण पल्ली के डबल बेंच ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए स्थानीय निकाय विभाग के चीफ सेक्रटरी, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी कमिश्नर लुधियाना सहित नगर कौंसिल जगराओं के प्रधान और कार्यकारी अधिकारी को नोटिस जारी किया है और माननीय हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना और डंप को न उठाने को लेकर 27 अक्टूबर तक जवाब मांगा है।
कोर्ट द्वारा नोटिस जारी करने के बाद पराशर देव शर्मा ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और जनहित में वह और जाहन्वी बहल इस कूड़े के डंप को उठाने को लेकर लगातार अपना संघर्ष जारी रखेंगे।