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हाईकोर्ट का प्रदेश सरकार को निर्देश- लुधियाना में डाइंग इंडस्ट्री के प्रदूषण पर लगाई जाए राेक

हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को ताजपुर रोड पर डाइंगों की ओर से फैलाए जा रहे प्रदूषण की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाने की हिदायत दी है।

By Vipin KumarEdited By: Published: Tue, 14 May 2019 08:33 PM (IST)Updated: Wed, 15 May 2019 01:24 PM (IST)
हाईकोर्ट का प्रदेश सरकार को निर्देश- लुधियाना में डाइंग इंडस्ट्री के प्रदूषण पर लगाई जाए राेक
हाईकोर्ट का प्रदेश सरकार को निर्देश- लुधियाना में डाइंग इंडस्ट्री के प्रदूषण पर लगाई जाए राेक

जेएनएन, लुधियाना। ताजपुर रोड की सेंट्रल जेल में बंद कैदियों की ओर से की गई शिकायत का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को ताजपुर रोड पर डाइंगों की ओर से फैलाए जा रहे प्रदूषण की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाने की हिदायत दी है। उच्च न्यायलय ने एक जनहित याचिका पर पंजाब सरकार को पार्टी बनाते हुए एडवोकेट एचसी अरोड़ा को इस मामले की जांच के लिए चयनित किया। इसके पश्चात एचसी अरोड़ा ने 4 मई को लुधियाना आकर इंजीनियर कपिल अरोड़ा और इंजीनियर कुलवंत सिंह राय संग मौके का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि एसटीवी की वर्किंग प्रणाली ठीक नहीं है। क्योंकि इससे पानी बिना ट्रीट किए हुए ही बुड्ढा दरिया छोड़ा जा रहा है। साथ ही साथ एक जगह अवैध कनेक्शन से डाइंगो द्वारा गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है।

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 ट्रीटमेंट प्लांट में बरती जा रही अनियमितताएं

इस दौरान नए लगाए जा रहे ट्रीटमेंट प्लांट को देखा गया, तो पाया गया कि इसमें पानी को साफ करने के बाद दोबारा इस्तेमाल करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस सभी जांच के बाद दोनों इंजीनियरों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर एडवोकेट एचसी अरोड़ा की ओर से अपनी रिपोर्ट में सुझाव देते हुए कहा कि सबसे पहले एसटीपी को दुरस्त करके उससे किए जा रहे साफ पानी को डाइंग इंडस्ट्री में दोबारा इस्तेमाल के लिए दिए जाना चाहिए और सभी समर्सिबल पंपाें को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। इस मामले में हाईकोर्ट ने आज हुई सुनवाई में पीपीसीबी और प्रदेश सरकार को यह हिदायत दी कि अगले पंद्रह दिन के अंदर एडवोकेट अरोड़ा की रिपोर्ट का जवाब दें और मापदंडाें को पूरा करने का काम करें। 

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