GSTR Annual Return : करदाताअाें काे राहत, GSTR एनुअल रिटर्न की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ाई
GSTR Annual Return विभाग ने टवीट कर जानकारी दी है कि अब इसके लिए तिथि को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी कोविड संक्रमण के चलते की गई है। सीए नितिन महाजन के मुताबिक कोविड के चलते लोग परेशान है।
लुधियाना, जेएनएन। GSTR Annual Return :
कर दिया गया है। अगर आप इस जल्दी में है कि देरी होने पर आपको जुर्माना हो जाएगा। तो यह खबर आपके लिए हैं। क्योंकि जीएसटीआर-9 को फाइल करने के लिए विभाग ने अपने टविटर हैंडल के जरिए इस तिथि में बढ़ोतरी की घोषणा की है।
विभाग ने टवीट कर जानकारी दी है कि अब इसके लिए तिथि को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी विभाग की ओर से कोविड संक्रमण के चलते की गई है। बाल महाजन एवं कंपनी के सीए नितिन महाजन के मुताबिक कोविड के चलते पहले ही लोग परेशान है और रिटर्न फाइल करने को लेकर अभी काफी परेशानी में थे। ऐसे में विभाग की ओर से तिथि में बढ़ोतरी कर एक बड़ी राहत प्रदान की गई है।
यह एक्सटेेंशन 2018-19 की सलाना जीएसटीआर-9 के लिए एक्सटेंशन दी गई है। इससे पहले 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर इसकी तिथि 30 सितंबर 2020 की गई थी। लेकिन अधिकतर करदाता इस अवधि के दौरान रिटर्न फाइल नहीं कर सके और बुधवार को सर्वर भी हैक रहा। ऐसे में सेंट्रल बोर्ड इन्डायरेक्ट टैक्सेज एवं कस्टम ने टवीट के जरिये इसको लेकर एक्सटेंशन की जानकारी शेयर की है।