पुराने वाहन का तुरंत रिकॉर्ड Online करवाएं, बिना रजिस्ट्रेशन नहीं लगेंगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (आरटीए) दफ्तर संबंधित कोई भी काम जैसे कि एनओसी जारी करना डुप्लीकेट आरसी जारी करना इत्यादि काम भी नहीं हो पाएंगे। वाहन संबंधित कोई भी काम करवाने के लिए आपको परिवहन विभाग के वाहन सॉफ्टवेयर पर रजिस्ट्रेशन करवानी होगी।
लुधियाना, राजेश शर्मा। अगर आपका वाहन 2012 मॉडल से पुराना है तो इसका रिकॉर्ड ऑनलाइन करवाएं। इसके बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग सकती। इतना ही नहीं, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (आरटीए) दफ्तर संबंधित कोई भी काम जैसे कि एनओसी जारी करना, डुप्लीकेट आरसी जारी करना इत्यादि काम भी नहीं हो पाएंगे। कुल मिलाकर इस वाहन संबंधित कोई भी काम करवाने के लिए आपको परिवहन विभाग के 'वाहन' सॉफ्टवेयर पर रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। जिन वाहनों की आरसी स्मार्टकार्ड है, वे सॉफ्टवेयर में रजिस्टर्ड हैं और जिन वाहनों की कॉपी वाली आरसी है, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी।
ऐसे होगी एंट्री
वाहनों को रजिस्टर्ड करवाने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग की वेबसाइट पर वाहन का नंबर भरना होगा। इसके बाद आरसी की डिटेल मांगी जाएगी। दस्तावेज व जानकारी सही दी जा रही है, इसके लिए एक स्वघोषणा पत्र भी भरकर अपलोड करना होगा। दस्तावेजों में वाहन की इंश्योरेंस की जानकारी देना अनिवार्य है। आपके द्वारा एंट्री पूरी होने के बाद आरटीए अधिकारी इसे पास करेंगे और फिर सेक्रेटरी द्वारा अप्रूवल के बाद वाहन का रिकॉर्ड ऑनलाइन दिखने लगेगा। इसके बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन दिया जा सकता है।
ऐसे करें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आवेदन के लिए वेबसाइट पर आरसी की डिटेल भरनी होगी। आरसी की फोटो अपलोड करने के साथ ही वाहन की कैटेगरी के हिसाब से इसकी फीस का भुगतान भी ऑनलाइन करना होगा। चार पहिया वाहन के लिए 525, दो पहिया व तीन पहिया वाहन के लिए 182 रुपये का भुगतान करना होगा।
अगर आप फिटिंग के लिए कर्मचारी को घर पर बुलाना चाहते है तो इसके लिए चार पहिया वाहन के लिए 185 रुपये व दो पहिया वाहन के लिए 123 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। इसके अलावा अगर आप वर्कशॉप जाकर नंबर प्लेट लगवाना चाहते हैं तो आवेदन के साथ ही आपको फिटिंग करवाने के लिए तारीख व समय की जानकारी दे दी जाएगी।