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फर्जी दस्तावेज से कराई महिला शराब तस्कर की जमानत

शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार महिला की जमानत देने के लिए आई एक महिला ने अदालत में फर्जी दस्तावेज जमा करा दिए जिसके आधार पर उसकी जमानत हो गई।

By JagranEdited By: Published: Wed, 14 Apr 2021 06:29 PM (IST)Updated: Wed, 14 Apr 2021 06:29 PM (IST)
फर्जी दस्तावेज से कराई महिला शराब तस्कर की जमानत
फर्जी दस्तावेज से कराई महिला शराब तस्कर की जमानत

जागरण संवाददाता, लुधियाना : शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार महिला की जमानत देने के लिए आई एक महिला ने अदालत में फर्जी दस्तावेज जमा करा दिए, जिसके आधार पर उसकी जमानत हो गई। मगर उनकी पोल तब खुल गई जब वो महिला अदालत में पेश हो गई, जिसके नाम के दस्तावेज जमा कराए गए थे। अब अदालत के निर्देश पर थाना डिवीजन नंबर 5 की पुलिस ने सलेम टाबरी के मोहल्ला पीरू बंदा निवासी प्रियंका पत्नी गौरव व उसकी अज्ञात जमानती महिला के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज करके उनकी तलाश शुरू की है।

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एएसआई सुखपाल सिंह ने बताया कि 7 दिसंबर 2017 में पुलिस ने सलेम टाबरी के मोहल्ला पीरू बंदा निवासी प्रियंका को शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसकी जमानत के लिए अदालत में पेश हुई महिला ने खुद को शिमला पुरी के सतगुरु नगर की गली नंबर 8 निवासी भूपिदर कौर पत्नी लाल सिंह बताते हुए दस्तावेज जमा करा दिए। जनकपुरी निवासी निशा पत्नी संजय ने उसके दस्तावेजों को अदालत में सही होने संबंधी तस्दीक किया। मगर आरोपित प्रियंका की जमानत होने के बाद अदालत पहुंची महिला ने बताया कि भूपिदर कौर तो वो है। उसने किसी की जमानत के लिए दस्तावेज जमा नहीं कराए। बल्कि उसके नाम पर अदालत में दस्तावेज जमा कराने वाली महिला ने उसका नाम इस्तेमाल करके अदालत को गुमराह किया है। उसके द्वारा लगाए गए सभी दस्तावेज फर्जी हैं। किसी व्यक्ति ने उसके नाम पर फर्जी आधार कार्ड तैयार किया। उसके आधार पर उसके प्लाट का फर्जी बैनामा भी बनवा लिया, जिससे आरोपित की जमानत कराई गई।


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