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Kotkapura Firing Case: फरीदकोट जिला अदालत ने कोटकपूरा गोलीकांड केस की फाइल को किया बंद

पंजाब में राजनीतिक रूप से बहुचर्चित कोटकपूरा फायरिंग केस की फाइल जिला अदालत ने बंद कर दी है। यह फैसला केस में कुछ दिन पहले हाई कोर्ट द्वारा मामले में गठित एसआइटी की जांच रिपोर्ट रद करने के आधार पर सुनाया गया है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Wed, 28 Apr 2021 09:43 AM (IST)Updated: Wed, 28 Apr 2021 09:43 AM (IST)
Kotkapura Firing Case: फरीदकोट जिला अदालत ने कोटकपूरा गोलीकांड केस की फाइल को किया बंद
कोटकपूरा में हुई फायरिंग की फाइल फोटो।

 जेएनएन, फरीदकोट। अतिरिक्त जिला व सेशन जज हरबंस सिंह लेखी की अदालत ने कोटकपूरा गोलीकांड केस की फाइल को बंद कर दिया। यह फैसला कोटकपूरा गोलीकांड केस में कुछ दिन पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से मामले में गठित एसआइटी की जांच रिपोर्ट रद करने के आधार पर सुनाया है। इस फैसले से मामले में चार्जशीट किए गए राज्य के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी, निलंबित आइजी परमराज सिंह उमरानंगल, पूर्व अकाली विधायक मनतार सिंह बराड़ समेत सात लोगों को बड़ी राहत मिली है।

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कोटकपूरा गोलीकांड में शुरू हुए ट्रायल के तहत मंगलवार को अतिरिक्त सेशन जज की अदालत में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के वकील गुरसाहिब सिंह बराड़ ने बताया कि हाई कोर्ट ने गत नौ अप्रैल को कोटकपूरा गोलीकांड केस में गठित एसआइटी की जांच रिपोर्ट रद कर दी थी, इसलिए इस केस की फाइल को बंद किया जाए। इस पर जिला अदालत ने मांग को स्वीकार करते हुए कोटकपूरा केस की फाइल बंद करने का फैसला सुनाया।

इस फैसले से एसआइटी की तरफ से चार्जशीट किए गए पूर्व डीजीपी, निलंबित आइजी, पूर्व अकाली विधायक समेत पूर्व एसएसपी चरणजीत शर्मा,तत्कालीन एडीसीपी लुधियाना परमजीत सिंह पन्नू, तत्कालीन डीएसपी बलजीत सिंह व थाना सिटी एसएचओ रहे गुरदीप सिंह को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि कोटकपूरा गोलीकांड केस में एसआइटी की तरफ से कुल चार चालान पेश किए गए थे। हाई कोर्ट की तरफ से जांच रिपोर्ट रद किए जाने से कानून के मुताबिक चालान भी रद माने जाते हैं।

बहिबल गोलीकांड की सुनवाई 18 मई तक स्थगित

उधर बहिबल गोलीकांड केस की भी अतिरिक्त जिला व सेशन जज की अदालत में सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई को अदालत ने 18 मई तक स्थगित कर दिया है। इस केस में भी पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी समेत कुल सात आरोपित चार्जशीट किए गए हैं।


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