हाई कोर्ट के निर्देश पर पुलिस इंस्पेक्टर और साथियों पर डीडीआर
छावनी मोहल्ले में दो गुटों के बीच हुई भिड़ंत मामले में जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो पीड़ित महिला ने हाई क ोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
जासं, लुधियाना : छावनी मोहल्ले में दो गुटों के बीच हुई भिड़ंत मामले में जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो पीड़ित महिला ने हाई क ोर्ट का दरवाजा खटखटाया। घटना के तीन महीने बाद थाना डिवीजन नंबर 4 पुलिस ने पुलिस इंस्पेक्टर बिट्टन कुमार, उसके भाई व साथियों के खिलाफ डीडीआर काटकर तफ्तीश शुरू की है।
एसीपी सेंट्रल वरियाम सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। आरोप साबित होने पर हत्या प्रयास का क्रास पर्चा दर्ज किया जाएगा। हुआ यूं कि 5 अगस्त को पुलिस इंस्पेक्टर बिट्टन कुमार के घर के सामने प्लाट में निर्माण के चलते जेसीबी से मलबा उठाया जा रहा था। देर रात जेसीबी की आवाज से लोगों को परेशानी हुई। बिट्टन ने मलबा उठा रहे लोगों से कहा कि वे लोग यह काम दिन में कर लें। मगर उन लोगों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसी बात को लेकर दोनों पक्ष में कहासुनी के बाद दोनों पक्ष भिड़ गए। मामले में तब थाना डिवीजन नंबर 4 पुलिस ने 5 अगस्त को इंस्पेक्टर बिट्टन की शिकायत पर चंद्र नगर निवासी ओंकार सिंह, दीपू, बब्बू तथा उनके 6 अज्ञात साथियों पर हत्या प्रयास के आरोप में केस दर्ज किया था। मेडिकल रिपोर्ट में टूटी नाक की हड्डी
दूसरी तरफ ओंकार सिंह ने भी पुलिस के पास अपनी मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई थी। इसमें पता चला कि हमले में उसकी नाक की हड्डी टूट गई है। मगर पुलिस ने उसकी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर ओंकार सिंह की मां आशा रानी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए।