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डीसी ने धरना प्रदर्शनों पर लगाई पाबंदी, जानिए क्यों लिया गया ये फैसला Ludhiana News

धारा 144 के तहत जारी इस आदेश के तहत बिना मंजूरी कोई रैली व प्रदर्शन आदि नहीं हो पाएगा।

By Vikas KumarEdited By: Published: Sun, 15 Sep 2019 11:43 AM (IST)Updated: Sun, 15 Sep 2019 03:43 PM (IST)
डीसी ने धरना प्रदर्शनों पर लगाई पाबंदी, जानिए क्यों लिया गया ये फैसला Ludhiana News
डीसी ने धरना प्रदर्शनों पर लगाई पाबंदी, जानिए क्यों लिया गया ये फैसला Ludhiana News

लुधियाना, जेएनएन। जिला मजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर प्रदीप अग्रवाल ने पांच से अधिक व्यक्तियों के इक्कठे होने पर पाबंदी लगाई है। धारा 144 के तहत जारी इस आदेश के तहत बिना मंजूरी कोई रैली व प्रदर्शन आदि नहीं हो पाएगा। वहीं जिले के उन स्थानों की सूची भी जारी की गई है जहां पर प्रशासन से मंजूरी के बाद प्रदर्शन रैली इत्यादि की जा सकेगी।

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इसके तहत शहरी क्षेत्र में वर्धमान मिल के सामने ग्लाडा ग्राउंड, जगराओं में पशु मंडी, सिधवा बेट की दानामंडी, मुल्लापुर रोड का रकबा रोड, जोधा में दानामंडी, सुधार की दानामंडी, ट्रक यूनियन रायकोट, दानामंडी बसिसयां, दानामंडी रोहण, पशुमंडी अलोड़, समराला की दानामंडी, माछीवाड़ा दानामंडी, दानामंडी पायल, दानामंडी दोराहा, दानामंडी मलोद में प्रशासन की मंजूरी के बाद धरना प्रदर्शन किया जा सकता है। यह पाबंदी 12 नवंबर तक रहेगी।

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