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Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की कई तिथियां बदली, उद्यमियों को GST में संशोधन का इंतजार

Income Tax Return इनकम टैक्स विभाग की ओर से 31 मार्च तक का टीडीएस 30 अप्रैल तक जमा करवाने की तिथि को बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। लेकिन अभी जीएसटीआर रिटर्न फाइल करने के लिए किसी तरह का संशोधन नहीं किया गया है।

By Vipin KumarEdited By: Published: Sun, 02 May 2021 08:22 AM (IST)Updated: Sun, 02 May 2021 08:34 AM (IST)
Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की कई तिथियां बदली, उद्यमियों को GST में संशोधन का इंतजार
आईटीआर 2019-20 की इंकम टैक्स रिटर्न भरने को अंतिम में बढ़ोतरी। (सांकेतिक तस्वीर)

लुधियाना, [मुनीश शर्मा]। Income Tax Return: कोविड के चलते कई समस्याओं से जूझ रहे कारोबारियों को केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तिथियों को संशोधित कर बड़ी राहत प्रदान की है। इसमें जहां वर्ष 2019-20 की रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि जाे पहले 31 मार्च 2021 थी। इसे बढ़ाकर 31 मई 2021 तक कर दिया है। ज्ञात हो कि कई टैक्सपेयर की ओर से इस रिटर्न को फाइल करने में देरी हो गई थी और इसे जुर्माना के साथ भी बंद कर दिया गया था।

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रिटर्न में अगर किसी ने फाइल करते हुए कोई गलती कर दी है या कोई संशोधन करना चाहता है, तो इसके लिए भी यह समय सीमा मान्य होगी और टैक्सपेयर संशोधन भी कर पाएगा। इसके साथ ही विभाग की ओर से 31 मार्च तक का टीडीएस 30 अप्रैल तक जमा करवाने की तिथि को बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। हालांकि अभी जीएसटीआर रिटर्न फाइल करने के लिए किसी तरह का संशोधन नहीं किया गया है। कारोबारियों की मांग है कि जीएसटीआर को फाइल करने के लिए भी समय सीमा में बदलाव होना चाहिए। ताकि कोविड के चलते आने वाली परेशानियों के चलते रिटर्न को फाइल करने में दिक्कत न हो।

आइटीआर की तिथियों में संशोधन सराहनीय कदम

मंतोष कुमार एवं एसोसिएट के पार्टनर सीए मंतोष कुमार गुप्ता के मुताबिक आइटीआर की तिथियों में संशोधन किए जाना सराहनीय कदम है। हालांकि सरकार को यह तिथि कम से कम तीस जून तक करनी चाहिए थी। ताकि कोविड पैनडमिक में फंसे लोग इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा पाते। जिन टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल नहीं करी और जिन्होंने संशोधन करना है वह इस नियमित तिथि तक तत्काल इस काम को निपटा लें। क्योंकि इसके पश्चात विभाग की ओर से कोई राहत न देते हुए नोटिस भी जारी किए जा सकते हैं। सरकार ने सभी तरह के टीडीएस पर राहत नहीं दी है।

टीडीएस पर राहत देने की मांग

यह राहत सिर्फ टीडीएस अंडर सेक्शन 194आईए, 194 आईबी और 194एम के लिए दी है। बाकियों के लिए यह तीस अप्रैल की तिथि मान्य रहेगी। सरकार का यह कदम टैक्स पेयर के लिए असमंजस भरा रहेगा। सही मायनों में टैक्स पेयर को फायदा देने के लिए सरकार को सभी प्रकार के टीडीएस पर राहत देनी चाहिए थी। फीको प्रधान गुरमीत सिंह कुलार के मुताबिक सरकार की ओर से इंकम टैक्स के कुछ तिथियों में संशोधन किया गया है। लेकिन कोविड को देखते हुए जीएसटी सहित कई अहम रिटर्न के सरलीकरण के साथ साथ तिथियों में संशोधन की अहम आवश्यकता है।

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