Move to Jagran APP

लुधियाना में बिना मंजूरी चल रहे स्पा सेंटर पर छापा, पुलिस ने मामला दर्ज कर मालिक को किया गिरफ्तार

कमिश्नर आफ पुलिस की तरफ से पिछले माह 144 के तहत आर्डर जारी करते हुए आदेश दिए थे कि शहर में बिना किसी मंजूरी के कोई भी व्यक्ति स्पा सेंटर नहीं चला सकता है।

By Sat PaulEdited By: Published: Fri, 11 Oct 2019 05:37 PM (IST)Updated: Sat, 12 Oct 2019 09:41 AM (IST)
लुधियाना में बिना मंजूरी चल रहे स्पा सेंटर पर छापा, पुलिस ने मामला दर्ज कर मालिक को किया गिरफ्तार
लुधियाना में बिना मंजूरी चल रहे स्पा सेंटर पर छापा, पुलिस ने मामला दर्ज कर मालिक को किया गिरफ्तार

लुधियाना, जेएनएन। थाना डिवीजन नंबर पांच पुलिस ने भारत नगर चौक में छापामारी कर अवैध ढंग से चल रहे स्पा सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने इसके मालिक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 

loksabha election banner

जानकारी देते हुए एएसआई हरबंस सिंह ने बताया कि वह पुलिस पार्टी के साथ गुलमोहर होटल के पास गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली थी कि भारत नगर चौक के पास चल रहा थाई गौड़ सपा सेंटर बिना किसी मंजूरी के चल रहा है। पुलिस ने वहां पर रेड कर सेंटर बंद करवा दिया है और इसके मालिक रिंकू निवासी सुंदर नगर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है।

बता दें कि कमिश्नर आफ पुलिस की तरफ से पिछले माह 144 के तहत आर्डर जारी करते हुए आदेश दिए थे कि शहर में बिना किसी मंजूरी के कोई भी व्यक्ति सपा सेंटर नहीं चला सकता है। इसके लिए पहले पुलिस विभाग से मंजूरी लेनी होगी। यही नहीं सपा सेंटर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ-साथ यहां पर काम करने वाले वर्करों की जानकारी पुलिस को देने को कहा गया था। अब सीपी की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं कि पुलिस इन सपा सेंटरों की रूटीन चेकिंग करे।

चेकिंग के दौरान अगर दुकानदार पुलिस की मंजूरी संबंधी कागजात नहीं दिखाते  हैं या फिर जारी हिदायतों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ 188 आईपीसी के तहत मामला दर्ज होगा। पुलिस ने मिले आदेशों के बाद इस पर काम शुरू कर दिया है। यह पहला मामला है जो सपा सेंटर संचालक पर दर्ज किया गया है।

हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.