Move to Jagran APP

टैक्स और सभी टीडीएस में राहत चाहते हैं उद्यमी

कोविड के चलते कई समस्याओं से जूझ रहे कारोबारियों को केंद्र सरकार की ओर से इनकम टैक्स और जीएसटी रिटर्न फाइल करने की तिथियों को संशोधन कर बड़ी राहत प्रदान की गई है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 03 May 2021 07:44 AM (IST)Updated: Mon, 03 May 2021 07:44 AM (IST)
टैक्स और सभी टीडीएस में राहत चाहते हैं उद्यमी
टैक्स और सभी टीडीएस में राहत चाहते हैं उद्यमी

मुनीश शर्मा, लुधियाना : कोविड के चलते कई समस्याओं से जूझ रहे कारोबारियों को केंद्र सरकार की ओर से इनकम टैक्स और जीएसटी रिटर्न फाइल करने की तिथियों को संशोधन कर बड़ी राहत प्रदान की गई है। साल 2019-20 की आइटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 थी, जिसे अब 31 मई 2021 तक कर दिया है। तिथि में संशोधन से कारोबारियों के साथ-साथ आम करदाताओं को भी राहत मिलेगी।

loksabha election banner

दरअसल, रिटर्न फाइल करते हुए अगर किसी ने गलती कर दी है या कोई संशोधन करना चाहता है तो इसके लिए भी यह समय सीमा मान्य होगी और करदाता संशोधन कर पाएगा। इसके साथ ही आयकर विभाग ने 31 मार्च तक का टीडीएस 30 अप्रैल तक जमा करवाने की तिथि को बढ़ाकर 31 मई कर दिया है। हालांकि अभी जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए किसी तरह का संशोधन नहीं किया गया है।

जीएसटीआर की तिथियों में ये हैं बदलाव

- कंपोजिशन डीलर्स के लिए एनुअल रिटर्न जीएसटीआर-4 एवं आइटीसी-04 की तिथि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई की

- जीएसटीआर-1 की तिथि 21 अप्रैल से बढ़ाकर 26 मई की

- इनवायस फर्नशिग फैसिलिटी (आइएफएफ) की तिथि 13 मई से बढ़ाकर 28 मई की।

:::::::::::

कम से कम 30 जून तक बढ़ानी चाहिए थी तारीख

मंतोष कुमार एवं एसोसिएट के पार्टनर सीए मंतोष कुमार गुप्ता के मुताबिक आइटीआर की तिथियों में संशोधन किए जाना सराहनीय कदम है। हालांकि सरकार को यह तिथि कम से कम 30 जून तक बढ़ानी चाहिए थे। जिन करदाताओं ने रिटर्न फाइल नहीं की और जिन्होंने संशोधन करना है, वे तत्काल काम निपटा लें। इसके पश्चात विभाग की ओर से कोई राहत न देते हुए नोटिस भी जारी किए जा सकते हैं। सरकार ने सभी तरह के टीडीएस पर राहत नहीं दी है। यह राहत सिर्फ टीडीएस अंडर सेक्शन 194आइए, 194 आइबी और 194एम के लिए दी है। बाकियों के लिए यह 30 अप्रैल की तिथि मान्य रहेगी। सरकार का यह कदम टैक्स पेयर के लिए असमंजस भरा रहेगा। सरकार को सभी प्रकार के टीडीएस पर राहत देनी चाहिए थी।

------

टैक्स जमा करने में भी मिलनी चाहिए राहत

फीको प्रधान गुरमीत सिंह कुलार के मुताबिक सरकार की ओर से रिटर्न फाइल करने की तिथियों को बढ़ाना अच्छा कदम है, लेकिन टैक्स जमा करवाने के लिए भी राहत देनी चाहिए। इस समय बाजार में नकदी का संकट है और पेमेंट्स रुकने के कारण सरकार को टैक्स जमा करवाने में अभी राहत देनी चाहिए। टैक्स जमा करवाने के लिए जुर्माने को कम करने के बजाय पूर्ण राहत देनी चाहिए।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.