विधायक सिमरजीत बैंस ने पुलिस कमिश्नर को भेजा मानहानि नोटिस, जानिए क्या है मामला
नोटिस में आरोप लगाया गया है कि सीपी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि पटियाला में एएसआइ का निहंगों द्वारा काटे गए हाथ को बैंस ने सही ठहराया है।
लुधियाना, जेएनएन। लोक इंसाफ पार्टी के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल को मानहानि दावे का नोटिस भेजा है। बैंस के वकील एडवोकेट हरप्रीत सिंह की ओर से भेजे गए इस नोटिस में सीपी पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि पटियाला में एएसआइ का निहंगों द्वारा काटे गए हाथ को बैंस ने सही ठहराया है।
बैंस की सिक्योरिटी वापस लिए जाने के सवाल पर सीपी ने जवाब दिया कि जब बैंस को पुलिस पर विश्वास ही नहीं तो फिर सिक्योरिटी लगाने की कोई वजह नहीं। इस पर आपत्ति जताते हुए सिमरजीत सिंह बैंस ने कहा कि उन्होंने कभी भी एएसआइ के हाथ काटे जाने को सही ठहराया। ऐसे में पुलिस कमिश्नर द्वारा उनके खिलाफ बोली गई इस बात से उनकी राजनीतिक छवि को नुक्सान पहुंचा है। नोटिस में पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल को 15 दिन का समय देते हुए कहा गया कि इस दौरान अगर वह इस संबंधी माफी नहीं मांगते तो मानहानि का कोर्ट में केस दर्ज करवा दिया जाएगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने कहा कि उन्हें अभी मिला नहीं। जब मिलेगा तो कानूनी तौर पर ही इसका जवाब दिया जाएगा।
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वकील पर हमला करने का एक आरोपित काबू
शहर के रामनगर एरिया में घर के बाहर खड़े वकील उदय कांत राउत पर हमला करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपित को काबू कर लिया है। उसे अदालत में पेश कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। आरोपित की शिनाख्त अजय तिवाड़ी के तौर पर हुई है। उसे पुलिस ने यूपी के नोएडा में सेक्टर 19 स्थित गेस्ट हाउस से नोएडा पुलिस के सहयोग से काबू किया है। तीन मई की सुबह एडवोकेट उदय कांत राउत जब अपने घर के बाहर खड़े थे, तब मोटरसाइकिल पर आए तीन अज्ञात युवकों ने उनके पेट में चाकू मारकर जख्मी कर दिया था। इसके बाद उन्हें पीजीआइ चंडीगढ़ ले जाया गया। थाना जमालपुर पुलिस ने मेडिकल के आधार पर ग्रिवियस इंजरी की रिपोर्ट आने के बाद मामला दर्ज किया था। बाद में दिए अपने बयान उदय कांत ने इस मामले में अजय तिवाड़ी का नाम लिया था। पुलिस ने आरोपित अजय तिवाड़ी को नामजद कर नोएडा से काबू कर लिया। बताया जाता है कि अजय तिवाड़ी ने करीब 17 जून को लुधियाना सेशन जज के पास अपनी जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन 29 जून को उसकी याचिका अदालत ने खारिज कर दी थी। थाना जमालपुर पुलिस ने उसका मोबाइल सर्विस लांस पर लगाया था। इसके बाद उसकी मोबाइल लोकेशन नोएडा की आ रही थी। देर रात पुलिस ने नोएडा पुलिस की सहायता से सेक्टर 19 के एक पीजी से उसे काबू कर लिया गया है।