संतान प्राप्ति के लिए काले जादू की आड़ में ठगने वाले आरोपितों की अग्रिम जमानत रद
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगदीप सिंह की अदालत ने संतान प्राप्ति के बहाने निसंतान दंपती के साथ काले जादू की आड़ में धोखाधड़ी करने के दो आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका को रद कर दिया है।
संवाद सहयोगी, लुधियाना : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगदीप सिंह की अदालत ने संतान प्राप्ति के बहाने निसंतान दंपती के साथ काले जादू की आड़ में धोखाधड़ी करने के दो आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका को रद कर दिया है।
थाना खन्ना सिटी-1 पुलिस ने बीती 19 जुलाई को आरोपितों खन्ना के टैगोर न्यू मॉडल टाउन निवासी राकेश कुमार और ललहेड़ी रोड निवासी विनोद कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि इस प्रकार की प्रवृत्ति से अन्य निर्दोष व्यक्तियों को बचाने के लिए अंकुश लगाने की आवश्यकता है। पुलिस की तरफ से दर्ज मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह स्पष्ट हो गया था कि आरोपितों ने यह आश्वासन दिया था कि कुछ धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिकायतकर्ता के घर से बुरी आत्मा को हटा दिया जाएगा ताकि परिवार में बच्चे की पैदाइश को आसान बनाया जा सके।
शिकायतकर्ता से इस बहाने बड़ी राशि हड़पी गई। पुलिस की तरफ से दर्ज किए गए मामले के मुताबिक दुष्ट आत्मा को बाहर निकालने के लिए आरोपित शिकायतकर्ता के घर के फर्श को खोदने में शामिल थे। वे उसके घर के नीचे पड़े कीमती सामान को निकालने के लिए और शिकायतकर्ता से मोटी रकम हड़पते रहे ताकि उसके प्रवाह में बच्चा जन्म ले सके। भूत-प्रेत भगाने के बहाने मोटी रकम हड़प कर शिकायतकर्ता को धोखा देने का मामला जब पुलिस अधिकारियों के सामने रखा गया, तब आवेदकों ने एक लिखित समझौता भी किया, जिससे उक्त राशि चुकाने के लिए सहमति बनी, लेकिन राशि लौटाने में असफल रहे।