डॉक्टर व दो वकीलों से 32 लाख की धोखाधड़ी के आरोपित की जमानत याचिका खारिज
आरोपित रोहित कुमार जैन ने होम्योपैथिक डॉक्टर सुनील मित्तु के साथ 15 लाख रुपये वकील अशोक मित्तु के साथ पांच लाख और वकील सुरिंदर चावला के साथ 12 लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी। अदालत ने आरोपित को योग्यता से रहित पाया और उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
लुधियाना, [रजनीश लखनपाल]। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुनीश अरोड़ा की अदालत ने एक डॉक्टर व दो वकीलों से 32 लाख की धोखाधड़ी के आरोपित रमन एन्क्लेव, ऋषि नगर निवासी रोहित कुमार जैन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर के होम्योपैथिक डॉक्टर सुनील मित्तु के साथ 15 लाख रुपये, वकील अशोक मित्तु के साथ पांच लाख और वकील सुरिंदर चावला के साथ 12 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोपित है। जमानत याचिका खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि अभियुक्तों की हिरासत पूछताछ आवश्यक थी।
शिकायतकर्ता ने पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया कि अभियुक्त 20 वर्षों से उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रख रहा था। मई 2017 में, आरोपी ने उससे संपर्क किया और उसकी तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण की मांग की। पुराने पारिवारिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने 15 लाख रुपये देने पर सहमति व्यक्त की। आरोपी ने उक्त राशि लौटाने के वादे के साथ उनसे 15 लाख लिए लेकिन बाद में उन्होंने उनकी राशि नहीं लौटाई। जब बैंक में प्रस्तुत किया जाता है, तो आवेदक द्वारा जारी किया गया चेक, स्टॉप पेमेंट टिप्पणी के साथ अस्वीकृत हो जाता है और जिससे अभियुक्तों ने शिकायतकर्ता को धोखा दिया है और धोखा दिया है। जबकि, आरोपी ने तर्क दिया है कि वह निर्दोष था और पुलिस के साथ मिलकर शिकायतकर्ता द्वारा उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है।
कथित जांच के आधार पर शिकायतकर्ता ने चेक बाउंस के लिए एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही शुरू कर दी है और इसलिए शिकायतकर्ता के पास वर्तमान प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कोई अवसर नहीं था। लेकिन अदालत ने आरोपित को योग्यता से रहित पाया और उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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