पूर्व एसएचओ बलजिदर की अग्रिम जमानत याचिका हाई कोर्ट में भी खारिज
सदर थाना के पूर्व एसएचओ बलजिदर सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भी खारिज हो गई है।
जासं, खन्ना : सदर थाना के पूर्व एसएचओ बलजिदर सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भी खारिज हो गई है। बलजिदर सिंह ने कुछ ही दिन पहले लुधियाना सेशन कोर्ट में भी अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। उस वक्त भी जज जगदीप सिंह मोरक ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
इंस्पेक्टर बलजिदर सिंह के खिलाफ सदर थाना में पिता-पुत्र समेत तीन लोगों को निर्वस्त्र करने, उनकी वीडियो बना वायरल करने के आरोप में गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। गौरतलब है कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर ही एक एसआइटी का गठन जीडीपी पंजाब दिनकर गुप्ता की तरफ से किया गया था। एडीजीपी डॉ. नरेश अरोड़ा की अगुवाई में बनी इस एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बलजिदर सिंह और एक हेड कांस्टेबल वरूण कुमार के खिलाफ केस दर्ज कराया था। सिटी 1 थाना में 4 जुलाई को दर्ज इस केस के बाद से इंस्पेक्टर वबलजिदर सिंह पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बलजिदर सिंह और वरूण कुमार दोनों की अग्रिम जमानत सेशन कोर्ट से रद की जा चुकी है।
इसके बाद मंगलवार को बलजिदर सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर मित्तल ने खारिज कर दी। वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए हुई इस सुनवाई में बलजिदर सिंह की तरफ से सीनियर एडवोकेट अमोलरत्न सिद्धू, शिकायतकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट गुनिदर सिंह बराड़ और सरकारी वकील अजयपाल गिल पेश हुए। अग्रिम जमानत याचिका के खारिज होने के साथ ही अब बलजिदर सिंह समेत दोनों आरोपितों पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकने लगी है।