रास्ता भटकी नाबालिग को सुनसान जगह पर ले जाकर ऑटो चालक ने किया दुष्कर्म
पीड़िता घर से सामान लेने के लिए गई थी। बाजार पहुंचने के बाद रास्ता भूल गई। उसने ऑटो चालक से लिफ्ट मांगी और उसने इसका फायदा उठाया।
लुधियाना, जेएनएन। थाना सदर के अंतर्गत आते इलाके में रहती एक मंदबुद्धि नाबालिग के साथ ऑटो चालक ने दुष्कर्म कर दिया। पीड़िता घर से सामान लेने के लिए गई थी। बाजार पहुंचने के बाद रास्ता भूल गई। उसने ऑटो चालक से लिफ्ट मांगी और उसने इसका फायदा उठाया। वह उसे सुनसान जगह पर ले गया और वहां दुष्कर्म करने के बाद उसे सड़क पर छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता को सड़क पर देख लोगों ने इसकी जानकारी उसके स्वजनों को दे दी। थाना सदर पुलिस ने इस मामले में सुगंध विहार निवासी राहुल कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश करनी शुरू कर दी है।
जांच अधिकारी रछपाल सिंह ने बताया कि 14 वर्षीय यह मंदबुद्धि लड़की कई बार घर से बाहर बाजार चली जाती है और फिर रास्ता भूल जाती है। रविवार को भी ऐसा ही हुआ। रांची कॉलोनी में आरोपित राहुल कुमार ऑटो से लेकर जा रहा था। पीड़िता ने जब उसे रोककर घर छोडऩे की बात कही तो आरोपित की नीयत खराब हो गई। उसने नाबालिग को अकेला देख ऑटो में बिठाया और सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म कर दिया। फिर ऑटो में उसे कहीं सड़क पर छोड़कर फरार हो गया। किसी व्यक्ति ने आरोपित राहुल की पहचान कर ली। लोगों ने पीडि़ता के बारे में उसके स्वजनों को बताया और शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने पीडि़ता को अस्पताल पहुंचाया। थाना सदर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।
---------------------------------------------------------
नशीले पाउडर की तस्करी में 10 साल कैद, 1.20 लाख जुर्माना
अतिरिक्त सेशन जज अतुल कसाना की अदालत ने नशीला पाउडर बरामद होने के मामले में नई दिल्ली के तिलक नगर निवासी मनिंदर सिंह को दोषी पाते हुए 10 साल कैद सुनाई है। अदालत ने दोषी को 1.20 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। थाना बस्ती जोधेवाल पुलिस की ओर से 6 सितंबर 2016 को केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता सब इंस्पेक्टर अनवर मसीह ने बताया कि छह सितंबर 2016 को उन्होंने पुलिस पार्टी के साथ कैलाश नगर चौक पर नाका लगाया था। इतने में सामने से उन्हें मनिंदर आता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में एक प्लास्टिक का लिफाफा था। पुलिस को देखते हुए वह वापस मुडऩे लगा। शक के आधार पर पुलिस ने उसे पकड़ कर तलाशी ली तो उससे 500 ग्राम नशीला पाउडर बरामद हुआ। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सुबूतों को देखने के बाद अदालत ने आरोपित को दोषी पाया।