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Amazon के डिलीवरी ब्वॉय ने रचा 35 हजार की लूट का ड्रामा, ऐसे हुआ पर्दाफाश Ludhiana News

थाना शिमलापुरी पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज करके रविवार को अदालत में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

By Vikas KumarEdited By: Published: Mon, 20 Jan 2020 03:02 PM (IST)Updated: Tue, 21 Jan 2020 10:27 AM (IST)
Amazon के डिलीवरी ब्वॉय ने रचा 35 हजार की लूट का ड्रामा, ऐसे हुआ पर्दाफाश Ludhiana News
Amazon के डिलीवरी ब्वॉय ने रचा 35 हजार की लूट का ड्रामा, ऐसे हुआ पर्दाफाश Ludhiana News

लुधियाना, जेएनएन। अमेजन कंपनी के लिए डिलीवरी का काम करने वाले युवक ने 35 हजार रुपये की लूट का ड्रामा रच दिया, लेकिन पुलिस की पूछताछ के दौरान वह टूट गया और पूरी सच्चाई उगल दी। थाना शिमलापुरी पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज करके रविवार को अदालत में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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एसएचओ प्रमोद कुमार ने बताया कि आरोपित की पहचान जालंधर बाईपास के पास गुरनाम नगर निवासी अर्जुन सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने गांव गहौर निवासी धरमजीत सिंह की शिकायत पर उसके खिलाफ केस दर्ज किया। उसने बताया कि वो कंपनी में सुपरवाइजर है। आरोपित उनकी कंपनी गिल रोड आईटीआइ के पास दफ्तर में डिलीवरी ब्वॉय का काम करता है। 17 जनवरी को उसने सारे दिन की कलेक्शन की, मगर शाम को वो पेमेंट जमा कराने की बजाय उसने अपने ही पास रख ली। दफ्तर लौट कर उसने झूठ बोला के अज्ञात बदमाशों ने उससे जबरदस्ती पैसे लूट लिए हैं, मगर पुलिस की जांच पड़ताल के दौरान पाया गया कि वो झूठ बोल रहा है। उसके साथ जब सख्ती के साथ पूछताछ की गई तो उसने कबूल कर लिया कि उसके साथ कोई लूट नहीं हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से 27 हजार रुपये भी बरामद कर लिए।

बिना लाइसेंस रिवॉल्वर रखने के दोषी को एक साल कैद

ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रतीक गुप्ता की अदालत ने बिना लाइसेंस की रिवॉल्वर रखने की दोषी गांव बैंस निवासी मंजीत ङ्क्षसह को एक साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे पांच हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया। 13 अप्रैल 2015 को थाना पीएयू के एसआइ लखविंदर मसीह की अगुआई में एक लड़ाई-झगड़े के मामले में आरोपित की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी की हुई थी। इतने में आरोपित मंजीत सफेद रंग की कार में आया। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो उसने भागने की कोशिश की। हालांकि उसे काबू कर लिया गया। तलाशी लेने पर उससे बिना लाइसेंस का रिवॉल्वर और 4 जिंदा कारतूस मिले। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर केस दर्ज किया गया। अदालत में आरोपित ने खुद को बेकसूर बताया, परंतु सुबूतों के आधार पर अदालत में उसको कसूरवार पाते हुए सजा सुना दी।

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