एटीम में नाइट सिक्योरिटी गार्ड न हुआ तो होगी कार्रवाई
जागरण संवाददाता लुधियाना डीसीपी वरिदर सिंह बराड़ ने धारा 144 के अधीन सौंपे गए अधिकारो
जागरण संवाददाता, लुधियाना:
डीसीपी वरिदर सिंह बराड़ ने धारा 144 के अधीन सौंपे गए अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए शहर के सभी एटीएम काउंटरों में नाइट सिक्योरिटी गार्ड तैनात करने के निर्देश जारी किए हैं। बिना सिक्योरिटी गार्ड वाले एटीएम को चलाने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। ऐसा कोई एटीएम नजर आया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, पुलिस ने मैरीज पैलेसों में अनधिकृत तौर पर असलहा लेकर जाने पर भी पाबंदी लगा दी है। किसी पैलेस में असलहे समेत यदि कोई पकड़ा जाता है तो पैलेस मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहर के सभी धार्मिक स्थलों, मैरीज पैलेस, धरना, जलूस, शोभा यात्रा तथा धार्मिक आयोजनों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसी विशेष आयोजन के लिए पुलिस व प्रशासन से मंजूरी लेना बेहद जरूरी होगा। पेट्रोल पंप, मैरीज पैलेस, गैस एजेंसी, माल तथा मनी एक्सचेंजर्स की दुकानों पर लूटपाट की घटनाओं को रोकने के लिए वहां सीसीटीवी लगाने अनिवार्य हैं। ऐसा नहीं करने वाले मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहर के किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसा करने वालों के खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाएगा। शहर की सभी पार्किंग के ठेकेदार व कारिदे वहां रखे जाने वाले वाहन मालिक का पूरा नाम, पता व फोन नंबर रखने के पाबंद रहेंगे। ताकि वहां चोरी के किसी वाहन को न ठहराया जा सके। अगर कोई वाहन वहां एक सप्ताह से ज्यादा समय तक रहे, तो उसके बारे में पुलिस को जानकारी देंगे। शहर में मांगूर मछनी के बेचने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। शहर में पांच से ज्यादा लोग एक जगह जमा नहीं हो सकेंगे।
पुडा ग्राउंड में हो सकेंगे धरना प्रदर्शन
धरना व प्रदर्शन के लिए चंडीगढ़ रोड वर्धमान मिल के सामने पुडा ग्राउंड को मंजूरी दी गई है। मगर वहां भी किसी प्रकार का ज्वलनशील, विस्फोटक पदार्थ अथवा घातक हथियार लेकर जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।