दाखा उप चुनाव : उम्मीदवार के साथ तीन से अधिक गाडिय़ों का काफिला वर्जित Ludhiana News
चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदान से पहले चुनावी खर्च की जांच तीन बार की जाएगी। अगर आयोग के निर्देश के विपरीत खर्च हुआ तो आयोग के नियम अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जेएनएन, लुधियाना। दाखा उप चुनाव में उम्मीदवार प्रचार के दौरान तीन से अधिक गाडिय़ों के काफिले के साथ नहीं चल सकता। गाडिय़ों में ड्राइवर सहित पांच से अधिक लोग नहीं हो सकते। जिला चुनाव अधिकारी डिप्टी कमिश्नर प्रदीप अग्रवाल ने बचत भवन में उम्मीदवारों व उनके प्रतिनिधियों को आचार संहिता संबंधी हिदायतें देते हुए कहा कि चुनावी खर्च रजिस्टर में दर्ज करना आवश्यक है। मतदान से पहले चुनावी खर्च की जांच तीन बार की जाएगी। अगर चुनाव आयोग के निर्देश के विपरीत खर्च हुआ तो आयोग के नियम अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी चुनावी सभा के चुनाव अधिकारी से परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन संबंधी मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी से इजाजत लेनी पड़ेगी।
मतदान से पहले 48 घंटे के नियम संबंधी जानकारी देते हुए डीसी ने बताया कि इस दौरान उम्मीदवार घर-घर जाकर प्रचार कर सकता है। चुनावी खर्च उम्मीदवारों को चुनाव आयोग द्वारा भेजी गई वस्तुओं की रेट लिस्ट के मुताबिक दर्ज करवाया जाएगा। चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी व निष्पक्ष करवाने का आश्वासन देते हुए डीसी ने कहा कि अगर किसी को भी कोई चुनावी वायलेशन नजर आती है वह तुरंत उनके या फिर संबधित चुनाव अधिकारी के संज्ञान में लाए। इस पर तुरंत कार्रवाई होगी। मीटिंग में खर्च निगरान अधिकारी अरुलानंद, एडीसी जनरल इकबाल सिंह संधू, एडीसी खन्ना जसपाल सिंह, रिटर्निंग ऑफिसर अमरिंदर सिंह मल्ली, हरमीत सिंह, हरप्रीत सिंह, बलबीर अग्रवाल, जसपाल सिंह, सिमरनदीप सिंह मौजूद रहे।
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