रविवार को सुबह सात से रात आठ बजे तक खुली रहेगी दुकानें
डिप्टी कमिश्नर दीप्ति उप्पल ने जिले में अनलाक तीन को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए है।
संवाद सहयोगी, कपूरथला : डीसी दीप्ति उप्पल ने पंजाब सरकार की ओर से जारी अनलाक 3.0 की हिदायतों के मद्देनजर जिले में नए निर्देश जारी किए है। यह दिशा-निर्देश एक अगस्त से 31 अगस्त तक लागू रहेंगे। स्कूल, कालेज, शैक्षणिक और कोचिग संस्थाएं 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेगी। सिनेमा हाल, स्वीमिग पूल बंद रहेंगे। पांच अगस्त से जिम और योग संस्थान खुलेंगे। स्कूल, कालेज, शैक्षणिक संस्थाओं और कोचिग संस्थाएं अपने दफ्तरी कामकाज कर सकते हैं। विवाह व समाजिक समारोह में 30 व्यक्तियों से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। बजारों में दुकानों सहित सभी शापिग माल सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की आज्ञा है। शराब के ठेके सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। दो अगस्त को रक्षाबंधन के चलते सभी दुकानें, शापिग माल सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक राखी के त्यौहार के कारण खुली रहेंगी।