10 फीसद छूट के साथ 30 तक जमा करवाए प्रॉपर्टी टैक्स
संवाद सहयोगी, फगवाड़ा : नगर निगम फगवाडा के संयुक्त कमिश्नर ज्योति बाला मटटू ने फगवाड़ा वाि
By JagranEdited By: Published: Tue, 25 Sep 2018 08:08 PM (IST)Updated: Tue, 25 Sep 2018 08:08 PM (IST)
संवाद सहयोगी, फगवाड़ा : नगर निगम फगवाडा के संयुक्त कमिश्नर ज्योति बाला मटटू ने फगवाड़ा वासियों को एक बार सूचित किया है कि जिन व्यक्तियों की ओर से अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया गया वह 2018-19 का प्रॉपर्टी टैक्स 30 सितंबर तक अपनी टैक्स की बनती मूल राशि में 10 फीसद छूट के साथ जमा करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों की ओर से हाउस टैक्स व प्रॉपर्टी टैक्स का पिछला बकाया देने योग्य है वे अपना बकाया 30 सितंबर तक कार्यालय नगर निगम फगवाड़ा में जमा करवा सकते है। उन्होंने कहा कि पिछला बकाया जमा न करने की सूरत में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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