नौकरों के विवरण थाने में दर्ज करवाने के आदेश
जिला मैजिस्ट्रेट दीप्ति उप्पल ने मकान मालिकों या मकानों में रहते किराएदारों को आदेश दिए है कि वह अपने घरों में पूर्ण तौर पर अंशिक तौर पर कार्य करते नौकरों/नौकरानियों/घरेलू नौकरों आदि की पूरी जानकारी के लिए आधार कार्ड वोटर कार्ड ड्राईविग लाईसैंस आदि जिसमें उस व्यक्ति का नाम पक्का पता फोटो आदि लगा हो लेकर उसकी अपने नजदीकी पुलिस थाने/चौकी में दर्ज करवाएं
संवाद सहयोगी, कपूरथला : जिला मैजिस्ट्रेट दीप्ति उप्पल ने मकान मालिकों या मकानों में रहते किराएदारों को आदेश दिए है कि वह अपने घरों में पूर्ण तौर पर अंशिक तौर पर कार्य करते नौकरों/नौकरानियों/घरेलू नौकरों आदि की पूरी जानकारी के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राईविग लाईसैंस आदि जिसमें उस व्यक्ति का नाम, पक्का पता, फोटो आदि लगा हो लेकर उसकी अपने नजदीकी पुलिस थाने/चौकी में दर्ज करवाएं और उनकी पुलिस वैरीफिकेशन करवानी यकीनी बनाएं। यह आदेश छह सितंबर 2020 तक लागू रहेंगे।
जारी आदेशों में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि उनके ध्यान में आया है कि घरों में कार्य करते नौकरों का स्थायी पता/रिकार्ड नहीं रखा जाता। इस कारण जुर्म होने पर ऐसे आरोपितों को ढूंढना कठिन हो जाता है। इससे अमन व कानून भंग होने का खतरा बना रहता है।