महिला ने पुलिस पर कोर्ट का आदेश लागू न करने का लगाया आरोप
पुलिस थाना सुल्तानपुर लोधी अंतर्गत पड़ते गांव शताबगढ.में कथित तौर पर घरेलु हिसा की शिकार एक विवाहिता महिला सतबीर कौर को अदालत के आदेशों पर पति के घर में सिर ढकने के लिए मिली छत दिलाने में सुल्तानपुर लोधी की पुलिस नाकाम साबित हो रही है। छह साल से कोर्ट में लड़ कर पत्नी होने का अधिकार पाने वाली सतबीर की हिम्मत अभी टूटी नही है बलकि अपना अधिकार पाने के लिए वह ओर भी मजबूत हो रही है लेकिन मौजूदा पुलसियां तंत्र के चलते न्याय हेतु गत लगभग छ वर्षों से संघर्षरत महिला आज भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। एडीशनल सेंशन कोर्ट के जज सचिन शर्मा की अदालत ने 15 फरवरी 2019 को उसे पति के घर में एक कमरा किचन व वाशरुम आदि देने का फैसला सुनाया था।
संवाद सहयोगी, सुल्तानपुर लोधी : गांव शताबगढ़ निवासी सतबीर कौर ने आरोप लगाया है कि अदालत के आदेशों के बाद भी पति के मकान में रहने का हक उसे ससुराल पक्ष ने नहीं दिया है। वहीं पुलिस पर आरोप लगाते हुए महिला ने कहा कि पुलिस भी अदालत का आदेश लागू करवाने में नाकाम रही है।
पीड़ित महिला ने बताया कि वह मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली है। उसकी शादी 2013 में गांव शताबगढ़ निवासी तरसेम सिंह के साथ हुई थी । शादी के एक साल बाद उसके पति व ससुरालियों ने उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी और मायके से जायदाद लाने का दबाव बनाते हुए मारपीट कर घर से निकाल दिया। वह कई बार पुलिस थानों के चक्कर काट चुकी है, मगर उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। उसे ससुराल के उत्पीड़न एवं मानसिक यात्नाओं के साथ पुलिस की कथित बेरुखी को भी झेलना पड़ा है। उसने बताया कि एडिशनल सेशन कोर्ट के जज सचिन शर्मा की अदालत ने 15 फरवरी 2019 को उसे पति के घर में एक कमरा, किचन व वाशरुम आदि देने का फैसला सुनाया था। लेकिन पुलिस इस फैसले को लागू करवाने में नाकाम रही। वहीं मामले में कोर्ट के आदेशों को लागू करवाने के लिए तैनात किए गए पुलिस अधिकारी लखविदर सिंह के साथ बात की गई तो उन्होंने बताया कि वह पीड़िता को उसके पति के घर छोड़ने गए थे। लेकिन वहां उसके पति ने अड़चन पैदा की। अब मामले की सारी रिपोर्ट बनाकर वह उच्चाधिकारियों को सौंपेंगे। अधिकारियों का जो भी आदेश होगा, उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।