Move to Jagran APP

शादी समारोह में हथियार लेकर आने पर पाबंदी

कपूरथला-विवाह शादियों व अन्यकपूरथला-विवाह शादियों व अन्य समागमों में फायर आर्म चलाने पर पाबंदी समागमों में फायर आर्म चलाने पर पाबंदी

By JagranEdited By: Published: Tue, 25 Sep 2018 06:03 PM (IST)Updated: Tue, 25 Sep 2018 06:03 PM (IST)
शादी समारोह में हथियार लेकर आने पर पाबंदी
शादी समारोह में हथियार लेकर आने पर पाबंदी

संवाद सहयोगी, कपूरथला : डीसी मोहम्मद तैयब ने फौजदारी जाबता संघता 1973 के तहत धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले की हद में शादियां व अन्य समारोहों में फायर करने व हथियार लेकर आने पर पाबंदी लगा दी है। जारी आदेश में डीसी ने कहा है कि जिले के अंदर सभी मैरिज पैलेस में फायर आर्म की घटना सामने आ रही है जिससे कानून व्यवस्था भंग होने का खतरा बना रहता है। कानून व्यवस्था बरकरार रखने व मानव जीवन की सुरक्षा के लिए जिले अंदर इन पर पूर्ण रुप से पाबंदी लगाने की जरुरत है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.