आज से सिगल यूज प्लास्टिक का प्रयो करने पर कटेगा चालान
शहर को साफ सुथरा रखने और कूड़े के ढेरों के दूषित प्रभाव को रोकने के लिए एक जुलाई 2022 से एक बार फिर से डिस्पोजल/प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है
संवाद सहयोगी, कपूरथला : पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पटियाला द्वारा जारी आदेश अनुसार शहर को साफ सुथरा रखने और कूड़े के ढेरों के दूषित प्रभाव को रोकने के लिए एक जुलाई 2022 से एक बार फिर से डिस्पोजल/प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इस संबंध में कपूरथला नगर निगम कपूरथला की ज्वाइंट कमिश्नर मिस उपिदरजीत कौर बराड़ ने कहा कि पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सिगल यूज प्लास्टिक के सामानों की बिक्री/खरीद, स्टोर और प्रयोग पर सख्ती से रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विभिन्न प्लास्टिक उत्पादों जैसे गुब्बारे, झंडे, आइसक्रीम स्टिक, प्लास्टिक/थर्माकोल के फूलों की सजावट, प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच और अन्य प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग एक जुलाई 2022 से पूरी तरह बैन कर दिया है।
उन्होंने कहा कि सरकार के आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1966 और सैनीटेशन बाईलाज 2020 के तहत सामान जब्त करने के अलावा चालान भी काटा जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्वच्छता व्यवस्था और पर्यावरण में काफी सुधार होगा। उन्होंने लोगों से सरकार का समर्थन करने और पर्यावरण की बेहतरी में योगदान देने की अपील की।