सड़क के किनारे पशु चराने पर पाबंदी
डीसी दीप्ति उप्पल ने सड़कों के किनारे गाय व भैंस को चराने पर पाबंदी लगाने के आदेश दिए है।
जागरण संवाददाता, कपूरथला : डीसी दीप्ति उप्पल ने फौजदारी आचार संघिता धारा 144 के अधीन व्यक्तियों को जिला में सड़कों के किनारे भारी संख्या में गाय व भैंस को चराने पर पाबंदी लगाने के आदेश दिए है। डीसी उप्पल ने कहा कि पशु सड़क के किनारे लगे पौधों का नुकसान करते हैं जिसके तहत यह पाबंदी लगाई गई। है। इसके अलावा दो पहिया वाहनों में प्रेशर हार्न लगाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थान, पंडाल व मैरिज पैलेसों में लाउड स्पीकर लगाने की मंजूरी होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर स्पीकर चलाया जा सकेगा।
डीसी ने एक अन्य आदेश में पीजी मालिकों को पीजी में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए हैं। जिले में जलूस निकालने व पांच व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने तथा हथियार लेकर चलने पर भी पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि धरने की प्रवानगी संबंधित उप मंडल मैजिस्ट्रेट से लेकर जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर धरने व जलुस किए जा सकते है। शालीमार बाग अमृतपुर रोड़, नगर सुधार ट्रस्ट फगवाड़ा के सामने स्थित हरगोबिद नगर, बस स्टैंड सुल्तानपुर लोधी गुरूद्वारा अंतरायाम्ता व दाना मंडी नं.1 भुलत्थ व दाना मंडी फोकल प्वाइंट गांव रामगढ़ फसलों के सीजन दौरान बस स्टैंड भुलत्थ में किए जा सकते है।