दस फीसद छूट के साथ प्रॉपर्टी टैक्स का करें भुगतान :
31 मार्च से पहले प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाकर जुर्माने व ब्याज से बच सकते हैं। नगर निगम फगवाड़ा के सुपरिंटेंडेंट अजीत सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार की हिदायतों के मुताबिक अब 31 मार्च तक 10 फीसद छूट व बिना ब्याज के साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया जा रहा है।
By JagranEdited By: Published: Sat, 14 Mar 2020 02:39 AM (IST)Updated: Sat, 14 Mar 2020 02:39 AM (IST)
संवाद सूत्र, फगवाड़ा : 31 मार्च से पहले प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाकर जुर्माने व ब्याज से बच सकते हैं। नगर निगम फगवाड़ा के सुपरिंटेंडेंट अजीत सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार की हिदायतों के मुताबिक अब 31 मार्च तक 10 फीसद छूट व बिना ब्याज के साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया जा रहा है। 31 मार्च के बाद निगम द्वारा 20 फीसद जुर्माना और 18 फीसद ब्याज हर महीने वसूल किया जाएगा।
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