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पंजाब के 21 जिलों में दो घंटे चला सकेंगे ग्रीन पटाखे, मंडी गोबिंदगढ़ में छूट नहीं

पंजाब में 22 में से 21 जिलों में दो घंटे आतिशबाजी की छूट होगी। राज्य में लोग दीपावली गुरु पर्व व क्रिसमस के दिन दो घंटे लोग आतिशबाजी कर सकेंगे। राज्य के मंडी गोबिंदगढ़ में यह छूट नहीं होगी।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Tue, 10 Nov 2020 04:48 PM (IST)Updated: Tue, 10 Nov 2020 08:31 PM (IST)
पंजाब के 21 जिलों में दो घंटे चला सकेंगे ग्रीन पटाखे, मंडी गोबिंदगढ़ में छूट नहीं
पंजाब के 21 जिलों में आतिशबाजी की छूट। सांकेतिक फोटो

जेएनएन, चंडीगढ़/जालंधर। पंजाब सरकार ने राज्य में मंडी गोबिंदगढ़ को छोड़कर शेष सभी जगह दीपावली, गुरु पर्व और क्रिसमस पर ग्रीन पटाखे चलाने की मंजूरी दी है। पटाखे चलाने के लिए समय भी निर्धारित कर दिया गया है। मंडी गोबिंदगढ़ में पटाखों पर नौ नवंबर, 2020 से लेकर एक जनवरी, 2021 तक पाबंदी रहेगी।

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सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर केवल ग्रीन पटाखे चलाने की ही मंजूरी दी है। ट्रिब्यूनल का कहना है कि पटाखे चलने से होने वाला प्रदूषण कोरोना के मरीजों के लिए जानलेवा हो सकता है। कोविड की स्थिति को लेकर वर्चुअल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि साइंस एंड टेक्नोलाजी विभाग को इस संबंधी अधिसूचना जारी करने के लिए कह दिया गया है।

वहीं, डीजीपी दिनकर गुप्ता को पाबंदी का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि एनजीटी ने कहा था कि जिन शहरों में वायु की गुणवत्ता नवंबर, 2019 में खराब थी वहां पटाखों पर पूर्ण पाबंदी होगी।

उधर, सरकार के फैसले से पटाखा विक्रेताओं ने नाराजगी भी जताई है। उनका कहना है कि दिवाली से केवल चार दिन पहले सरकार ने ग्रीन पटाखे चलाने के आदेश दिए हैैं। इतनी जल्दी यह पटाखे कहां से उपलब्ध होंगे। पिछले साल लोगों ने ग्रीन पटाखे नहीं खरीदे, जिससे विक्रेताओं को काफी नुकसान भी हुआ।

क्या हैैं ग्रीन पटाखे

जिन पटाखों में लिथियम, आर्सेनिक, बेरियर और लिड जैसे रासायन नहीं होते, उन्हें ग्रीन पटाखे कहा जाता है।

किस दिन किस समय चल सकेंगे पटाखे

दिवाली : रात को आठ से 10 बजे तक

गुरु पर्व : सुबह चार से पांच और रात को नौ से 10 बजे तक

क्रिसमस : रात को 11.55 से 12.30 तक

जालंधर में चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार ने दोपहर में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि राज्य के 21 जिलों में पटाखे जलाए जा सकेंगे। सुरेश कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत दीपावली पर रात 8:00 से 10:00 तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एनजीटी के आर्डर अभी आए हैं। इसके तहत आदेश दिया गया है कि जहां पर प्रदूषण स्तर खतरनाक लेवल पर है वहां पर पटाखे जलाना बैन है। इसके तहत सिर्फ मंडी गोबिंदगढ़ ही ऐसा शहर है जहां पर प्रदूषण लेवल तय मानकों से ज्यादा है।

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