एनआरआइ की रजिस्ट्री करवाने के लिए एडवांस टीडीएस जमा करवाने का नहीं है प्रविधान
एनआरआइ की प्रापर्टी की रजिस्ट्री करवाने के लिए एडवांस टीडीएस भरने का कोई भी प्रविधान नहीं है।
जागरण संवाददाता, जालंधर : एनआरआइ की प्रापर्टी की रजिस्ट्री करवाने के लिए एडवांस टीडीएस जमा करवाने के प्रविधान को लेकर सब-रजिस्ट्रार दो प्रवीण कुमार सिगला व वन मनिदर सिंह सिद्धू ने साफ इन्कार किया है। उनका कहना है कि प्रापर्टी की रजिस्ट्री करवाते समय एक माह के भीतर टीडीएस जमा करवाने का करार करना जरूरी है, लेकिन एडवांस में टीडीएस जमा करवाने का प्रविधान होने का प्रचार सरासर गलत है।
दरअसल, एनआरआइ की ओर से विदेश से पावर आफ अटार्नी भेजने के बाद यहां प्रापर्टी की रजिस्ट्री करने के दौरान पहले टीडीएस जमा करवाने का प्रविधान तय होने व ऐसा न करने की एवज में वसीकानवीसों द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी। इस पर शिवसेवा हिद ने जिला प्रशासन को मांगपत्र देकर जांच करने की मांग की थी। साथ ही बिना एनओसी के प्रापर्टी की रजिस्ट्री करने के दौरान भारी वसूली करने का आरोप भी लगाया था। इसके बाद तत्कालीन एसडीएम डा. जयइंद्र ने डीसी आफिस में छापेमारी कर एजेंटों के कागजात भी कब्जे में लिए थे। अब शुक्रवार को सब रजिस्ट्रार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। प्रवीण कुमार सिगला व मनिदर सिंह सिद्धू ने कहा कि रिश्वत मांगने वालों की शिकायत सीधा उनसे की जा सकती है।
कुछ दिनों बाद फिर से सक्रिय हुए एजेंट
एसडीएम डा. जयइंद्र की डीसी आफिस में छापेमारी व उनके तबादले के बाद यहां फिर से एजेंट सक्रिय हो गए हैं। एजेट प्रापर्टी की रजिस्ट्री करवाते समय कागज कम होने पर मोटी वसूली कर रहे हैं। बिना एनओसी व एनआरआइ की प्रापर्टी की रजिस्ट्री करवाने में भारी खेल किया जा रहा है।
यह है नियम
एनआरआइ की पावर आफ अटार्नी से प्रापर्टी की रजिस्ट्री करने के लिए एक माह के भीतर 20.88 प्रतिशत टीडीएस जमा करवाना होता है। इस दौरान रजिस्ट्री नहीं रोकी जा सकती। यह टीडीएस एनआरआइ रिटर्न फाइल करते समय रिफंड ले सकते हैं।