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पंजाब के शिक्षकों व पेंशनर्स को राहत, अब 50 हजार के मेडिकल क्लेम डीडीओ कर सकेंगे क्लियर

पंजाब सरकार ने शिक्षकों और शिक्षा विभाग के पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। अब उनको मेडिकल बीमा क्‍लेम के लिए धक्‍के नहीं खाने पड़ेंगे। 50 हजार रुपये तक के क्‍लमे डीडीओ पास करेंगे।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Fri, 14 Aug 2020 08:33 AM (IST)Updated: Fri, 14 Aug 2020 08:33 AM (IST)
पंजाब के शिक्षकों व पेंशनर्स को राहत, अब 50 हजार के मेडिकल क्लेम डीडीओ कर सकेंगे क्लियर
पंजाब के शिक्षकों व पेंशनर्स को राहत, अब 50 हजार के मेडिकल क्लेम डीडीओ कर सकेंगे क्लियर

जालंधर, [अंकित शर्मा]। पंजाब मेें शिक्षक और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली है। अब मेडिकल बिल समय पर क्लियर हो सकेंगे। शिक्षा विभाग ने मेडिकल बिलों को क्लियर करने में हो रही देरी के चलते अधिकारों को बांट दिया है। पंजाब मेडिकल अटेंडेंट रूल्स के अनुसार अब 50 हजार के मेडिकल क्लेम डीडीओ क्लियर कर सकेंगे। वहीं 50 हजार रुपये से अधिक वाली फाइलें मुख्य दफ्तर भेजी जाएंगी।

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शिक्षा विभाग ने मेडिकल बिलों को क्लियर करने में हो रही देरी के चलते अधिकारों को बांटा

शिक्षा विभाग की तरफ से मेडिकल बिलों के क्लेम को क्लियर करने में हो रही देरी को रोकने के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। इसके लिए रकम की वेरिफिकेशन व मंजूरी के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से अधिकारों को बांटा गया है। ऐसा इसलिए किया गया है, ताकि जिला स्तर पर ही बिलों को क्लियर करने के लिए सारी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाए और उन फाइलों को मुख्य दफ्तर तक आने में लगने वाला समय बच सके।

डायरेक्टोरेट की तरफ से राज्य भर के जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं, ताकि मेडिकल बिलों के केसों में आवेदकों और उनके आश्रितों को कोई परेशानी न हो। सेहत विभाग की तरफ से रकम की वेरिफिकेशन के बाद कर्मचारी इसे ई-पंजाब स्कूल की आइडी पर अपलोड करेंगे। इसके बाद डीडीओ लेवल के अधिकारी जांच करेंगे। अगर दस्तावेज पूरा नहीं होंगे तो वे अस्वीकार कर सकते हैं।

आवेदकर्ता इन बातों का रखें ध्यान -

- पोर्टल पर दिए गए सभी कॉलम भरें।

- स्वास्थ विभाग की तरफ से क्लेम मंजूरी पत्र, स्वघोषणा पत्र, क्राङ्क्षनग बीमारी का सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, रिपोर्ट, मासिक आमदन, निवेदनकर्ता पर निर्भर सदस्य आदि जानकारी सही-सही भरें।

स्कूल प्रमुख व डीडीओ इन बातों का रखें ध्यान-

- कर्मचारी की तरफ से पोर्टल पर भरी सूचना पूरी और सही हो।

- डस्चार्ज सर्टिफिकेट व क्रानिक बीमारी का सर्टिफिकेट पूरी तरह से सही ओर पढऩे योग्य हो।

- डीडीओ की तरफ से पंजाब मेडिकल अटेंडेंट रूल्स के नियमानुसार क्लेम पड़ताल करने के बाद ही मुख्य दफ्तर भेजे जाएंगे।


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