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यात्री में कोरोना के लक्षण मिले तो कन्फर्म टिकट होने पर भी ट्रेन में नहीं बैठने दिया जाएगा

किसी को भी अनारक्षित टिकट जारी नहीं की जाएगी और वेटिंग वालों को ट्रेन में सफर की मंजूरी नहीं मिलेगी। यानी केवल कन्फर्मड टिकट वालों की ही स्टेशन में प्रवेश मिलेगा।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Tue, 26 May 2020 03:35 PM (IST)Updated: Tue, 26 May 2020 03:35 PM (IST)
यात्री में कोरोना के लक्षण मिले तो कन्फर्म टिकट होने पर भी ट्रेन में नहीं बैठने दिया जाएगा
यात्री में कोरोना के लक्षण मिले तो कन्फर्म टिकट होने पर भी ट्रेन में नहीं बैठने दिया जाएगा

जालंधर, जेएनएन। रेलवे की तरफ से एक जून से देश भर में 200 ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा रहा है, जिनमें फिरोजपुर मंडल के हिस्से में छह ट्रेनें आती हैं। इसे लेकर यात्रियों के साथ-साथ रेल स्टाफ के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। इसमें साफ कह दिया गया है कि अगर यात्री में कोविड-19 के लक्षण पाए गए तो कन्फर्म टिकट होने के बावजूद यात्री को ट्रेन में बैठने नहीं दिया जाएगा। ऐसी सूरत में बिना किसी कटौती के यात्री को पूरा किराया वापस किया जाएगा।

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इसके अलावा, किसी को भी अनारक्षित टिकट जारी नहीं की जाएगी और वेटिंग वालों को ट्रेन में सफर की मंजूरी नहीं मिलेगी। यानी केवल कन्फर्मड टिकट वालों की ही स्टेशन में प्रवेश मिलेगा और वही सफर करपाएंगे। ऐसे में अग्रिम आरक्षण की अवधि अधिकतम 30 दिनों की ही होगी, जबकि इससे पहले तीन महीने पहले होती थी। स्टेशन पर यात्रियों के आने और बाहर जाने का अलग-अलग गेट होगा। यात्रियों को ट्रेन समय से चार घंटे पहले चार्ट तैयार होगा और 90 मिनट पहले कम सामान लेकर ही स्टेशन पहुंचना होगा। सभी के लिए शारीरिक दूरी को मेंटेन रखने के लिए बनाए नियम मानना अनिवार्य होगा। यात्रियों को किराये में खानपान का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी यात्रियों को अपना खाना घर से ही लाना होगा। स्टेशन के भोजनालय पर बैठ कर खाने की व्यवस्था नहीं होगी, जबकि उन्हें खाना ले जाने की मंजूरी होगी।

आईआरसीटीसी केवल सीमित ट्रेनों में भुगतान के आधार पर सीमित खाने-पीने और सीलबंद पीने के पानी की व्यवसथा करेगा। इसके अलावा कंबल, तकिया, चादर नहीं मिलेगी और पर्दे भी नहीं लगे होंगे। मेल, एक्सप्रेस ट्रेनें अभी रद ही रहेंगी।

रेलवे गाइडलाइंस की मुख्य बातें

  • किसी को भी अनारक्षित टिकट जारी नहीं की जाएगी
  • वेटिंग वालों को ट्रेन में सफर की मंजूरी नहीं मिलेगी।  
  • अग्रिम आरक्षण की अवधि अधिकतम 30 दिनों की ही होगी
  • 90 मिनट पहले कम सामान लेकर ही स्टेशन पहुंचना होगा
  • यात्रियों को अपना खाना घर से ही लाना होगा 

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