पंजाब में आज रात आठ बजे के बाद बसों में 50% यात्रियों की अनुमति, रोडवेज मुख्यालय ने जारी किए गए निर्देश
पंजाब सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक अब प्रदेशभर की यात्री बसों में 50 फीसद यात्री ही सवार करवाए जाएंगे। पंजाब रोडवेज मुख्यालय की तरफ से इस संबंध में अपने समस्त 18 डिपो को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
जालंधर, जेएनएन। कोविड-19 से बचाव के लिए पंजाब सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक अब प्रदेशभर की यात्री बसों में 50 फीसद यात्री ही सवार करवाए जाएंगे। पंजाब रोडवेज मुख्यालय की तरफ से इस संबंध में अपने समस्त 18 डिपो को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उक्त आदेश प्रदेश में संचालित की जाने वाली निजी बसों पर भी लागू होंगे।
पंजाब रोडवेज के डिप्टी डायरेक्टर परनीत सिंह मिन्हास ने प्रदेश भर में सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक 50 फीसद यात्री ही बसों में सवार करवाए जाने की पुष्टि की है। पंजाब रोडवेज जालंधर के जनरल मैनेजर नवराज बातिश ने कहा है कि मंगलवार रात आठ बजे के बाद किसी भी यात्री बस में 50 फीसद से ज्यादा यात्री नहीं होंगे।
इससे पहले शनिवार एवं रविवार को चंडीगढ़ में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भी चंडीगढ़ क्षेत्र में प्रवेश करने वाली बसों में 50 फीसदी यात्री ही बिठाए जाने के दिशा निर्देश थे। हालांकि प्रदेश भर की बसों में महिलाओं की निशुल्क यात्रा सुविधा के चलते पहले ही निजी बस ऑपरेटर भारी आर्थिक तंगी झेल रहे हैं और पंजाब रोडवेज की बसों में यात्री होने के बावजूद भी कैश का फ्लो कम हो गया है।
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