Himachal Entry Rules: पंजाब से हिमाचल जाने के इच्छुक पहले पढ़ लें नए नियम, चोरी-छिपे घुसे तो होगी कड़ी कार्रवाई
पंजाब से हिमाचल में दाखिल होना है तो पंजीकरण के बाद ही एंट्री मिल पाएगी। 27 अप्रैल मध्यरात्रि से पंजीकरण व्यवस्था लागू करने के आदेश मंगलवार को जारी किए जा चुके हैं। बिना पंजीकरण सीमावर्ती जिला ऊना में प्रवेश की अनुमति नहीं है
नंगल, जेएनएन। पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों से अब हिमाचल में प्रवेश करना आसान नहीं होगा। पंजीकरण के बाद ही हिमाचल में एंट्री मिल पाएगी। 27 अप्रैल मध्यरात्रि से पंजीकरण व्यवस्था लागू करने के आदेश मंगलवार को जारी किए जा चुके हैं। आदेश जारी करने के बाद ऊना के उपायुक्त राघव शर्मा ने पंजाब सीमा से सटे मैहतपुर, पंडोगा, पोलियां तथा बाथड़ी में अंतर-राज्यीय बैरियर पर व्यवस्थाओं की जांच करके अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार बिना पंजीकरण जिला ऊना में प्रवेश की अनुमति नहीं है, इसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है तथा पर्याप्त स्टाफ की तैनाती की जा रही है।
उन्होंने अंतर-राज्यीय बैरियर पर बिना पंजीकरण पहुंचे व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाने की व्यवस्था बनाने को भी कहा। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की पहचान के लिए यह व्यवस्था बनाई जा रही है, ताकि समय पर उनकी कोविड टेस्टिंग करवाई जा सके तथा कोरोना के संक्रमण को रोकने में मदद मिल सके।
उन्होंने सभी से अपील की है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा बिना पंजीकरण के शुरू न करें। चोरी-छिपे जिला में प्रवेश करने वालों व क्वारंटीन नियम ना मानने वालों के विरुद्ध केस दर्ज किए जाएंगे तथा कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचें तथा आधिकारिक सूत्रों से आने वाली सूचना पर भी विश्वास करें। किसी भी सूचना के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क कर सकते हैं।
ऊना में प्रवेश से पहले कोविड ई-पास वेबसाइट पर करना होगा पंजीकरण
हिमाचल के जिला ऊना में प्रवेश करने वालों को अनिवार्य रूप से कोविड ई-पास वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा, फिर चाहे वह बसों के जरिए ही क्यों नहीं आ रहे हों। साथ ही उन्हें अपने साथ एक पहचान पत्र भी रखना होगा, जिसकी जांच पुलिस द्वारा सभी अंतर राज्यीय बैरियर पर की जाएगी। ऊना से होकर हमीरपुर, कांगड़ा व अन्य जिलों में जाने वाले व्यक्तियों के पंजीकरण प्रमाण पत्र की जांच भी बैरियर पर की जाएगी। स्पष्ट किया गया है कि शादी समारोह में वर व वधू पक्ष से कुल मिलाकर अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही अनुमति दी जा रही है। रात्रि कफ्र्यू के चलते जिला में दस बजे के बाद शादी समारोह में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए शादी में भाग लेकर रात 10 बजे से पूर्व अपने घर पर पहुंचना सुनिश्चित करें।
हिमाचल में दाखिला होने के छठे दिन करवाना होगा कोविड टेस्ट
उन्होंने कहा कि कोविड-19 से अत्याधिक संक्रमित राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान तथा पंजाब से आने वालों को 14 दिन तक क्वारंटरइन में रहना होगा तथा जिला में पहुंचने के छठे दिन कोविड टेस्ट करवाना होगा। जिला में प्रवेश से 72 घंटे पूर्व आरटी-पीसीआर की नेगेटिव कोविड-19 रिपोर्ट लाने वाले व्यक्तियों को क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त एंट्री से 14 दिन पूर्व कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों को भी क्वारंठाइन होने की आवश्यकता नहीं होगी। जिन व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज अभी तक नहीं लगी है, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी।