पंजाब में Lockdown के दौरान पास की जरूरत नहीं, कंपनी का आइकार्ड होगा मान्य
पंजाब सरकार ने लाकडाउन में इंडस्ट्री का ख्याल रखा गया है। इंडस्ट्री को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्री में काम पहले की तरह ही चलता रहेगा। इंडस्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों व स्टाफ सदस्यों को किसी प्रकार की रोकनहीं होगी। किसी पास की जरूरत नहीं होगी।
जालंधर, जेएनएन। राज्य सरकार की ओर से लाकडाउन में इंडस्ट्री का ख्याल रखा गया है। इंडस्ट्री को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्री में काम पहले की तरह ही चलता रहेगा। इंडस्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों व स्टाफ सदस्यों को किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। किसी पास की जरूरत नहीं होगी।
श्रमिक व स्टाफ किस इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसके पास उक्त कंपनी का आईकार्ड होना जरूरी है। कार्ड के माध्यम से श्रमिक व स्टाफ काम पर आ-जा सकते है। राज्य सरकार की गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि लाकडाउन में इंडस्ट्री में काम होगा। इंडस्ट्री में काम करने वाले श्रमिक व स्टाफ के पास उक्त इंडस्ट्री का आइकार्ड होना जरुरी होगा।
इंडस्ट्री को नाइट कफ्र्यू से राहत
जालंधर। उधर डीसी घनश्याम थोरी ने कहा कि शाम 5 बजे दुकानें व मॉल बंद करने होंगे। रात नौ बजे तक होम डिलीवरी दी जा सकती है। नाइट कफ्र्यू रोजाना शाम 6 से तड़के 5 बजे तक लगेगा। वीकेंड कफ्र्यू शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार तड़के 5 बजे तक रहेगा। 24 घंटे चलने वाली इंडस्ट्री को नाइट कफ्र्यू से राहत रहेगी। फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजिमों का पहचान पत्र ही कफ्र्यू पास के रूप में मान्य होगा।
जिला प्रशासन ने चार अस्पतालों को वेंटीलेटर दिए
जालंधर। शहर के तीन निजी अस्पतालों को पंजाब हेल्थ सिस्टम कारपोरेशन की ओर से चार वेंटीलेटर दिए गए है। डीसी घनश्याम थोरी ने बताया कि गार्डियन अस्पताल को दो, बाला जी मेडिकल अस्पताल व जम्मू अस्पताल को एक-एक वेंटीलेटर भेजा गया है। विभाग की हिदायतों के अनुसार उक्त अस्पताल इन्हें कोरोना मरीजों तथा क्रिटीकल केयर के लिए इस्तेमाल करेंगे। सरकारी अस्पताल की ओर से रेफर मरीज से सीजीएचएस तथा अन्य मरीजों से सरकार की ओर से निर्धारित रेट पर इलाज करेंगे। सिविल सर्जन की टीम समय समय पर इन्हें चेक करेगी।