मॉल में जाना है तो मोबाइल में कोवा एप जरूरी, टोकन सिस्टम से होगी एंट्री, गाइडलाइंस जारी
धार्मिक स्थल होटल और शॉपिंग मॉल खोलने के लिए पंजाब सरकार ने शनिवार को गाइडलाइन जारी कर दी।
जालंधर, जेएनएन। लॉकडाउन-5 के अनलॉक वन के फेस वन में पंजाब सरकार ने धार्मिक स्थान, होटल- रेस्टोरेंट और अन्य ऐसे संस्थानों के साथ शॉपिंग मॉल खोलने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसे डिप्टी कमिश्नर ने जारी किया है ताकि इसे 8 जून से लागू कराया जा सके। गाइडलाइन के मुताबिक शॉपिंग मॉल में आने वाले हर व्यक्ति के मोबाइल में कोवा एप होना जरूरी है। अगर परिवार आया है तो किसी एक सदस्य के मोबाइल में कोवा एप होना अनिवार्य है। मॉल में टोकन सिस्टम से ही एंट्री होगी और इसके लिए प्रबंधन को अधिकतम क्षमता के साथ टाइम लिमिट भी सुनिश्चित करनी होगी।
किसी भी दुकान में आने की अधिकतम क्षमता उसके भीतर दो लोगों के बीच 6 फुट की दूरी के हिसाब से होगी। दूरी बरकरार रखने की जिम्मेदारी मॉल प्रबंधन की होगी और किसी भी मॉल या उसके दुकान के भीतर क्षमता के 50 फीसद से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। दुकान के बाहर से अंदर आने के लिए शारीरिक दूरी के चिह्न होने जरूरी हैं।
लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं होगा। सिर्फ दिव्यांग व्यक्तियों और स्वास्थ्य के लिहाज से इमरजेंसी के हालात में ही व्यक्ति लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि इस दौरान शारीरिक दूरी के साथ एस्केलेटर का इस्तेमाल किया जा सकता है।
कपड़ों व एसेसरीज का ट्रायल बंद रहेगा। सेहत टीम कर्मचारियों की सेहत का लगातार जांच करेगी। किसी भी मॉल के भीतर रेस्टोरेंट और फूड कोर्ट डाइन इन के लिए नहीं खुलेंगे, सिर्फ टेकअवे और होम डिलीवरी की जा सकती है। इसके अलावा मॉल प्रबंधन को हाथों को साफ करने के लिए सैनिटाइजर, शारीरिक दूरी और मास्क पहनना अनिवार्य कराना होगा। रेस्टोरेंट में फिलहाल टेकअवे और होम डिलीवरी जारी रहेगी। अभी डाइन इन यानी बैठकर खिलाने की सुविधा शुरू नहीं होगी। इसे 15 जून को रिव्यू किया जाएगा। होटल सिर्फ रूम सर्विस के तौर पर मेहमानों के लिए ही खाना दे सकेंगे। इसे भी 15 जून को रिव्यू किया जाएगा।
कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5:00 बजे तक सख्ती से लागू होगा, हालांकि इस दौरान होटल में रहने वाले लोग जा सकते हैं, अगर उनकी कोई गाड़ी या फ्लाइट हो। हालांकि इसके लिए उनके पास फ्लाइट या ट्रेन का टिकट होना जरूरी है, जिसे कर्फ्यू पास ही माना जाएगा।
धार्मिक स्थलों पर अधिकतम 20 लोगों को अनुमित
धार्मिक स्थल सुबह 5:00 बजे से रात 8:00 बजे तक खुल सकेंगे। यहां अधिकतम 20 लोगों से ज्यादा एक समय में नहीं जा सकेंगे। यहां पर शारीरिक दूरी मास्क पहनना और हाथों के हाइजीन को सुनिश्चित करना प्रबंधन का काम होगा। इस दौरान कोई भी प्रसाद, खाना यानि लंगर आदि नहीं दिया जाएगा।
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