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प्रॉपर्टी टैक्स पर जुर्माने, ब्याज और छूट की सीमा अब 31 जुलाई तक

पंजाब सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की वन टाइम सेटलमेंट को 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया है। इस अवधि तक लोग बिना जुर्माने ब्याज के पुराना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकेंगे।

By Edited By: Published: Fri, 03 Jul 2020 01:37 AM (IST)Updated: Fri, 03 Jul 2020 12:51 PM (IST)
प्रॉपर्टी टैक्स पर जुर्माने, ब्याज और छूट की सीमा अब 31 जुलाई तक
प्रॉपर्टी टैक्स पर जुर्माने, ब्याज और छूट की सीमा अब 31 जुलाई तक

जालंधर, जेएनएन। पंजाब सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की वन टाइम सेटलमेंट को 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया है। इस अवधि तक लोग बिना जुर्माने, ब्याज के पुराना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकेंगे और उन्हें 10 प्रतिशत रिबेट भी मिलेगी। मेयर जगदीश राजा ने कहा कि सरकार ने स्कीम को आगे बढ़ाकर लोगों को राहत दी है।

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मेयर ने बताया कि लॉकडाउन के बाद दफ्तर खुलने पर निगम को करीब 2 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स मिला है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जतना के आभारी हैं कि उन्होंने आर्थिक रुप से परेशानी के बावजूद निगम को टैक्स दिया है। उन्होंने अपील की कि जो लोग टैक्स जमा करवाने से वंचित रहे गए हैं, वह अब टैक्स जमा करवा दें। जुलाई में टैक्स जमा न करवाने वालों को कोई छूट नहीं मिलेगी बल्कि 10 प्रतिशत जुर्माना भी देना होगा। उन्होंने कहा कि इस पैसे को शहर के विकास पर ही खर्च किया जाएगा। उन्होंने लोगों को सहयोग देने का आह्वान किया है।

पानी के बिलों से 1.34 करोड़ कमाए

नगर निगम के वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में लॉकडाउन खुलने के बाद पानी के बिलों की रिकवरी की समीक्षा की। ज्वाइंट कमिश्नर गुर¨वदर कौर रंधावा की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में बताया कि जून महीने में 1.34 करोड रुपये रिकवरी की गई है। यह पिछले साल 2019-20 के जून महीने से 74.97 लाख ज्यादा है। उन्होंने कहा कि फील्ड स्टाफ ने शानदार काम किया और इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इसके साथ ही उन्होंने पानी के अवैध कनेक्शनों के सर्वे का भी आदेश दिया गया है।

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